High Court Jabalpur : जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। हाई कोर्ट ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी नियमितिकरण संबंधी शिकायत दूर करे। याचिकाकर्ताआें के अभ्यावेदन पर विचार के बाद यह प्रक्रिया पूर्ण की जाये।
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता राजकुमार पांडे, अरुण साहू, सुनील कुमार गायकवाड़ व राजेश राऊलकर की ओर से अधिवक्ता रवींद्र श्रीवास्तव व सोनाली श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता 1998 में बिजली विभाग में भर्ती हुये थे। 1998 में उन्हें छह माह की ट्रेनिंग में भेजा गया था। जिसके बाद से निरंतर कार्यरत हैं। 2005 में जब नियमितिकरण किया गया, तब नियुक्ति तिथि को दरकिनार कर दिया गया। कायदे से 1998 से नियमितिकरण होना चाहिये। लेकिन 2005 से यह लाभ दिया गया। इससे वरिष्ठता प्रभावित हो गई है। हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद राहतकारी आदेश पारित कर दिया। इससे पूर्व अधिवक्ता रवींद्र श्रीवास्तव व सोनाली श्रीवास्तव ने हाई कोर्ट के पूर्व न्यायदृष्टांत रेखांकित किये। लिहाजा, हाई कोर्ट ने उनकी रोशनी में न्याय प्रदान कर दिया। इसी के साथ याचिकाकर्ताओं ने राहत की सांस ली।
Posted By: Dheeraj Bajpaih
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