High Court Jabalpur : जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)।हाई कोर्ट ने सिवनी अंतर्गत घंसौर की सलेमा ग्राम पंचायत के सरपंच तेजीलाल कुमरे के पक्ष में राहतकारी आदेश पारित किया। इसके अंतर्गत एसडीएम का पुनर्मतगणना का आदेश निरस्त कर दिया।
न्यायमूर्ति मनिंदिर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने अपने आदेश में व्यवस्था दी कि विधिवत वाद प्रश्न निर्धारित कर निर्वाचित सरपंच को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए चुनाव याचिका का निराकरण किया जाये। जब तक यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती, याचिकाकर्ता ही सरपंच पद पर बना रहेगा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता केके अग्निहोत्री, संजय वर्मा, सुनील रजक व अनमोल चौकसे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सरपंच पद की मतगणना के बाद याचिकाकर्ता को जीता हुआ घोषित कर दिया गया था। जिसके बाद निकटतम पराजित प्रत्याशी करम सिंह ने पुनर्मतगणना का अावेदन पेश कर दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए एसडीएम ने एकपक्षीय तरीके से कुमरे को सुने बिना पुनर्मतगणना का आदेश पारित कर दिया। इसीलिए हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
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