High Court Jabalpur : जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि) । अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार के न्यायालय ने दुराचारी पिता को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि छह दिसंबर, 2020 को पीड़ित ने थाने पहुुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया कि वह आठवीं कक्षा तक पढ़ी है। मम्मी-पापा के साथ रहती है। रात में करीब 12 बजे वह मम्मी के साथ सो रही थी। तभी पापा पास आकर सो गए। वे उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ करने लगे। लिहाजा, उसने मम्मी को जगाकर बता दिया। मम्मी ने पापा को बहुत चिल्लाया। इसके बाद मम्मी और मेरी बहन मुझे लेकर थाने आ गए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया। जिसके बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने दोष सिद्ध पाकर सजा सुना दी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सभी बिंदुओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया। सबूतों व गवाहों को महत्व दिया। इससे दोष साबित हो गया। आरोपित अपना बचाव नहीं कर सकता। वह नैतिक रूप में कमजोर था।

Posted By: Jitendra Richhariya

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