High Court Jabalpur : जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। हाई कोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में राज्य शासन द्वारा आपदा प्रबंधक को लेकर जानकारी पेश कर दी। जिसमें अवगत कराया गया कि राज्य, जिला व तहसील आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित कर दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने इस जानकारी को अभिलेख पर लेकर जनहित याचिका का पटाक्षेप कर दिया।

इस मामले की सुनवाई के दौरान जनहित याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांताध्यक्ष डा.पीजी नाजपांडे की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 2013 में उत्तराखंड की आपदा के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किए जाने की मांग के साथ जनहित याचिका दायर की गई थी। उसी वर्ष हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से जवाब-तलब कर लिया था। इसी सिलसिले में राज्य शासन ने विलंब से सही किंतु अपना जवाब पेश कर दिया। जिसमें अवगत कराया गया कि जनहित याचिकाकर्ता की मांग पूरी की जा चुकी है। प्रदेश स्तर पर ही नहीं जिला व तहसील स्तर पर भी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किए जा चुके हैं। यही नहीं वे सुचारू रूप से कार्य भी करने लगे हैं। हाई कोर्ट ने जानकारी को अभिलेख पर लेकर जनहित याचिका को आगे विचाराधीन रखने लायक न पाते हुए निराकरण कर दिया।

Posted By: Jitendra Richhariya

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