High Court Jabalpur : जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। हाई कोर्ट ने वसूली से जुड़े मामले में चार वर्ष से जवाब पेश न किए जाने के रवैये को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ राज्य शासन पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने जुर्माना राशि हाई कोर्ट विधिक सहायता समिति में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि यह मामला 2018 से लंबित है। लिहाजा, राज्य सरकार को जुर्माना राशि सहित जवाब पेश करने अंतिम मोहलत दी गई है। यदि जवाब नहीं आया तो जिला पेंशन अधिकारी जबलपुर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी हरि साहू की ओर से अधिवक्ता शक्ति कुमार साेनी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता उच्च माध्यमिक स्कूल बेलखाड़ू में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ थीं। सेवानिवृत्ति के बाद सरकार ने पेंशन से रिकवरी निकाल दी। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत सेवानिवृत्ति के बाद कर्मी से रिकवरी नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि पिछले चार साल से सरकार जवाब पेश करने कई बार मोहलत ले चुकी है। कोर्ट ने जुर्माने के साथ जवाब प्रस्तुत करने अंतिम अवसर प्रदान किया है।

Posted By: Jitendra Richhariya

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