Khandwa Crime News: खंडवा (नईदुनिया प्रतिनिधि)। एकतरफा प्यार में प्रेमिका की चाकुओं से गोदकर हत्या करने वाले प्रेमी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। दोषी सिद्ध होने पर मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी प्रकाशचंद आर्य ने प्रेमी युवक को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। इस मामले में मृतिका की मौत से पहले अस्पताल में हुए बयान सजा का मुख्य आधार रहे। अभियोजन की ओर से उप संचालक अभियोजन अधिकारी एमएल सोलंकी ने पैरवी की।
मामला मांधाता थाना क्षेत्र का है। ग्राम मोरधड़ी निवासी 21 वर्षीय माया पुत्री श्रवण मंडलेश्वर के कालेज में बीएड की पढ़ाई कर रही थी। करीब दो साल से 23 वर्षीय प्रवीण पुत्र बलवंत मानकर निवासी मोरधड़ी उसका पीछा कर रहा था। यह बात माया ने अपने पिता श्रवण को बताई थी। पिता ने प्रवीण के घरवालों को समझाइश तक दी थी।
इस पर से दोनों परिवार के बीच झगड़ा हो गया था और बातचीत बंद हो गई थी। 27 मार्च 2021 को माया और उसकी छोटी बहन शिवानी घर में अकेली थीं। दोपहर करीब 3:30 बजे दोनों पढ़ाई कर रहे थीं। तभी प्रवीण चाकू लेकर घर में घुस आया था। उसने माया के पेट में चाकू से वार किया।
यह देख शिवानी के शोर मचाने पर प्रवीण वहां से भाग गया था। इसके बाद परिवार के लोगों ने माया को खरगोन अस्पताल में भर्ती किया था। मांधाता पुलिस ने माया के बयान के आधार पर प्रवीण पर धारा 307 में केस दर्ज किया था। माया की हालत गंभीर होने पर उसे इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहां उसके मरणासन्न बयान दर्ज किए गए थे। इंदौर में उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद मांधाता पुलिस ने प्रवीण पर हत्या की धारा 302 बढ़ाई थी।
ऐसे अपराधों से समाज पर कुठारघात
न्यायालय ने अपने निर्णय मे उल्लेख किया है कि ऐसे अपराधों से समाज पर कुठाराघात पहुंचता है। इसलिए ऐसे अपराधों मे संलिप्त अपराधी को यथोचित दंड अधिरोपित किया जाना वर्तमान सामाजिक परिवेश में अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि ऐसी घटनाओं से समाज में भय का वातावरण निर्मित होता है लेकिन मामला विरल से विरलतम अपराध की श्रेणी में नहीं आता है और एकतरफा प्रेम का मामला परिलक्षित होता है। वर्तमान में इस प्रकार के अपराधों में वृद्धि भी देखी जा रही है। अभियुक्त का मामला अपवाद में न होने से उसके प्रति उदारता का रुख नहीं अपनाया जा सकता है।
Posted By: Hemant Kumar Upadhyay
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