Khandwa News : खंडवा (नईदुनिया प्रतिनिधि)। महाराष्ट्र के अकोला जिले के ग्राम दहीगांव निवासी 30 वर्षीय स्वप्निल पुत्र सुनील को विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट की न्यायाधीश प्राची पटेल ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इस मामले की सभी ओर चर्चा चल रही है।

स्वजन को शादी मंजूर नहीं थी

इस मामले के अनुसार आरोपित स्वप्निल से शादी होने के एक साल बाद 16 वर्षीय किशोरी ने बेटी को जन्म दिया था। बताया जाता है कि किशोरी के स्वजन को यह शादी मंजूर नहीं थी। इसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंच गया था।

कोर्ट पहुंचा मामला

उल्‍लेखनीय है कि नाबालिग से शादी का यह मामला कोर्ट में पहुंचा, जहां किशोरी ने सुनील को बचाने का प्रयास किया था, किंतु उसकी बेटी और पिता के खून की जांच में यह साबित हो गया कि वह ही उसका पिता है। खून की जांच से सब स्थिति स्‍पष्‍ट हो गई।

जांच रिपोर्ट के आधार पर सजा सुनाई गई

जानकारी के अनुसार इस डीएनए जांच रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त स्वप्निल को सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रूपेश तमोली ने की है। फैसले के बाद लोग अपने अपने तरह से इस मामले की समीक्षा करते नजर आए।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay

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