खरगोन। महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले साइबर क्राइम को रोकने के लिए नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल की खासियत यह है कि पोर्टल पर क्राइम दर्ज करते ही शिकायत स्वतः राज्य शासन की ओर जाएगी।
भारत सरकार द्वारा सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्राड आनलाइन रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से अविलंब आनलाइन आर्थिक धोखे से संबंधित रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित राज्य और बैंक द्वारा कार्रवाई की जाती है। इस सिस्टम के द्वारा अब तक 51 करोड़ रुपये बचाए गए। सिस्टम पर शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए वन स्टाप सेंटर, चाइल्ड लाइन 1098, महिला हेल्प लाइन 1090 नंबर का भी संचालन किया जा रहा है।
13 अगस्त को लगेगी लोक अदालत
खरगोन। आगामी 13 अगस्त को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होना है। लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष डीके नागले ने न्यायाधीशों के साथ बैठक की।
बैठक में गूगल मीट के माध्यम से आवेदकों के अधिवक्ताओं और संबंधित कार्यों के अधिवक्ता जुड़े। न्यायाधीश नागले ने अन्य न्यायाधीशों से कहा कि आगामी लोक अदालत में क्लेम संबंधित प्रकरणों का अधिक से अधिक निराकरण किया जाना सुनिश्चित करना है। संबंधित न्यायाधीश इस संबंध में संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करें। लोक अदालत के आयोजन में अभी पर्याप्त समय है इसके लिए विधिवत योजना बनाकर कार्य करें और पीड़ितों को इसका लाभ दिलाएं। न्यायाधीश नागले ने कहा कि खासकर क्लेम के प्रकरणों को चिन्हित कर बीमा कंपनियों के साथ प्रथक से मीटिंग कर निराकरण की कार्य योजना बनाएं। बैठक में नेशनल लोक अदालत प्रभारी व विशेष न्यायाधीश शमरोज खान, जिला विधिक सेवा के सचिव व जिला न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल, बार सचिव एवी वर्मा, कंपनी के अधिवक्ता विजय जोशी उपस्थित थे।
मतगणना के दौरान
मोबाइल प्रतिबंधित
खरगोन। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को नगरीय निकायों के आम निर्वाचन में मतगणना के दौरान मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने संबंधी पत्र जारी किया है। इसी संदर्भ में उप जिला निर्वाचन अधिकारी केके मालवीय ने पुलिस अधीक्षक, नगरीय निकायों के संबंधित रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को पत्र जारी कर निकाय निर्वाचन की मतगणना कार्य के दौरान मतगणना भवन और परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
साथ ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी तथा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के पास से मतगणना स्थल पर प्रवेश के दौरान जांच करने पर मोबाइल पाया जाता है तो उसे प्रवेश न दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए नपा के रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारी अपने क्षेत्र के नगरीय निकायों में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को पूर्व से अवगत कराना होगा।
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