मंडला (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह एवं पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने द्वितीय चरण के निर्वाचन में शामिल मंडला जनपद के क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि एसडीएम मंडला एवं सीईओ जनपद, मंडला जनपद के अंतर्गत आने वाले सभी मतदान केंद्रों में आगामी एक जुलाई को होने वाले मतदान के संबंध में सभी जरूरी तैयारियां पूर्ण करें। उन्होंने मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते हुए कहा कि सभी मतदान केंद्रों में बिजली, पानी, तथा साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो। इसी प्रकार मतदानकर्मियों के रुकने के लिए पीने का पानी, रात्रि कालीन प्रकाश, शौचालय आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित रखें।
स्कूल शाला का किया निरीक्षणः उन्होंने बकौरी प्राथमिक शाला का निरीक्षण करते हुए मध्यान्ह भोजन के संबंध में जानकारी भी ली। कलेक्टर ने कहा कि मतदान दलों के भोजन एवं विश्राम के लिए समुचित व्यवस्था करें। इसी प्रकार महिला मतदानकर्मियों के लिए भी व्यवस्था बनाएं। कलेक्टर एवं एसपी ने अपने भ्रमण के दौरान फूलसागर, बकौरी, खारी, लावर तथा लिंगापौड़ी के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।
मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से शुष्क दिवस घोषित
मंडला (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एवं ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परीधि तथा ग्राम पंचायतों की सीमा से 5 किलोमीटर की परीधि में स्थित देशी, विदेशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, एफएल-3 (ए) रिसार्टबार को संबंधित ग्राम पंचायत में मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखे जाने के लिए शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के तहत द्वितीय चरण के अंतर्गत शामिल विकासखंड घुघरी में घुघरी विदेशी मदिरा दुकान, मोहगांव में मोहगांव देशी मदिरा दुकान तथा चाबी विदेशी मदिरा दुकान को बुधवार दिनांक 29 जून की दोपहर तीन बजे से एक जुलाई को मतदान समाप्ति तक के लिए बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार तृतीय चरण के अंतर्गत शामिल विकासखंड नारायणगंज में नारायणगंज देशी मदिरा दुकान तथा नारायणगंज विदेशी मदिरा दुकान, निवास में मनेरी देशी मदिरा दुकान तथा बीजाडांडी में बीजाडांडी विदेशी मदिरा दुकान को बुधवार दिनांक छह जुलाई के दोपहर तीन बजे से आठ जुलाई को मतदान समाप्ति तक के लिए बंद करने के निर्देश दिए हैं।कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि उपरोक्त घोषित शुष्क दिवसों में मदिरा की कोई भी दुकान, एफएल-3 (ए) रिसॉर्टबार, होटल, रेस्टोरेंट में मदिरा बेचने, परोसने की अनुमति नहीं होगी। शुष्क दिवस के अवसर पर संबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से मदिरा के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, कब्जा, विक्रय इत्यादि न होने पाए। इस बावत आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग का कार्यपालिक स्टॉफ सुनिश्चित करेंगे।
मतदान दल अधिकारियों का तृतीय प्रशिक्षण आज
मंडला (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण का कार्यक्रम संशोधित रूप में जारी किया गया है। जारी कार्यक्रम के तहत 29 जून को 2 पालियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रथम पाली दोपहर 3 से 4 बजे तक तथा द्वितीय पाली शाम 4ः30 से 5ः30 बजे तक आयोजित होगी। यह प्रशिक्षण मतदान दल अधिकारियों का तृतीय प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण का स्थान एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अचली सेमरखापा मंडला जनपद पंचायत मंडला, उत्कृष्ट उ.मा.वि.घुघरी जनपद पंचायत घुघरी एवं कन्या शिक्षा परिसर खर्राछापर मोहगांव जनपद पंचायत मोहगांव में निर्धारित है। 1 जुलाई को होने वाले निर्वाचन के लिए नियुक्त समस्त पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी - 01, 02 तथा 03 प्रशिक्षण में शामिल होंगे।
Posted By: Nai Dunia News Network
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