जौरा(नईदुनिया न्यूज)। तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र प्रताप की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में सात आरोपितों को दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपितों ने 12 साल पहले बागचीनी क्षेत्र के सांटा गांव में एकराय होकर गोली मारकर एक अधेड़ की हत्या कर दी थी। जिसमें प्रकरण न्यायालय में चल रहा था। साक्ष्यों कक आधार पर न्यायाधीश ने सभी आरोपितों को सजा सुनाई। इस दौरान शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार अग्रवाल ने की।
जानकारी के मुताबिक सांटा गांव निवासी मातादीन शर्मा अपने बेटे बल्लू शर्मा के साथ 2010 में अपने घर के बाहर बैठा था। उसी समय गांव के ही रामबाबू शर्मा, बैजनाथ शर्मा, लोकेंद्र शर्मा, गयाप्रसाद शर्मा, हीरा उर्फ हीरालाल शर्मा, अंतिम उर्फ अंतराम शर्मा, रामजीवन शर्मा, बालकराम, पंचराम व बजरंग दास एकराय होकर आए और मातादीन पर फायरिंग कर दी। जिससे गोली लगने से मातादीन शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। बागचीनी थाना पुलिस ने इस मामले में हत्या, बलवा की धाराओं में मामला दर्ज किया। इसके बाद यह मामला तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जौरा की अदालत में चला। जिस पर बुधवार को न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए सभी को दोषी करार दिया। इस बीच विचारण के दौरान तीन आरोपित बालकराम, पंचराम व बजरंग दास की मौत हो गई। जिस पर बाकी के आराोपितों को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास व नौ-नौ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपये मृतक के पुत्र को प्रतिकर के रूप में देने का भी फैसला सुनााया।
Posted By: Nai Dunia News Network
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