रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोविड प्रोटोकाल के चलते रिसोर्ट में विवाह समारोह नहीं करने पर भी बुकिंगकर्ता को राशि नहीं लौटाने का मामला उपभोक्ता आयोग में चल रहा था। जिसमें आयोग ने फैसला देते हुए आदेश दिया है कि वह बुकिंगकर्ता को एडवांस ली गई राशि की 85 प्रतिशत राशि वापस करें। बुकिंगकर्ता ने कोविड प्रोटोकाल के चलते रिसोर्ट में विवाह कार्यक्रम नहीं किया था।
प्रकरण यह है कि परिवादी राजेश सिंघल निवासी जावरा ने 29 व 30 अप्रैल 2021 को अपने पुत्र का विवाह समारोह आयोजित करने के लिए जावरा में स्थित साईं कृपा रिसोर्ट (मागंलिक परिसर) तीन जनवरी 2021 को तीन लाख रुपये में दो दिन के लिए बुक किया था। उन्होंने 51 हजार रुपये एडवांस जमा कराकर रसीद प्राप्त की थी।
कोविड-19 महामारी के चलते आयोजन अवधि में लाकडाउन होने के कारण उन्होंने शासन द्वारा घोषित गाइड लाइन (वर व वधू पक्ष के दस-दस व्यक्ति विवाह समारोह में शामिल हो सकते है) का पालन करते हुए निर्धारित तारीख में विवाह समारोह रिसोर्ट में आयोजित न करते हुए अपने घर पर ही किया था।
इसकी जानकारी रिसोर्ट मालिक को भी दे दी गई थी। रिसोर्ट में समारोह नहीं करने पर राजेश सिंघल ने रिसोर्ट मालिक से बुकिंग के लिए दी गई राशि वापस मांगी थी, लेकिन उन्हें बुकिंग की एडवांस राशि वापस नहीं की गई। इस पर राजेश सिंघल ने रिसोर्ट मालिक के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में अभिभाषक सुनील पारिख के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया था।
वाद व्यय भी दें
सुनवाई के बाद फोरम अध्यक्ष मुकेश कुमार तिवारी एवं सदस्य जयमाला संघवी ने फैसला परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया। फोरम ने रिसोर्ट मालिक विक्रमसिंह को आदेशित किया है कि वह परिवादी राजेश सिंघल को एडवांस राशि 51 हजार का 15 प्रतिशत हिस्सा छोड़कर 85 प्रतिशत राशि (43300 रुपये) का भुगतान 30 दिवस के भीतर करें।
साथ ही अदायगी तारीख तक छह प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के लिए पांच हजार रुपये व वाद व्याय के दो हजार रुपये का भी भुगतान करें।परिवादी की तरफ से प्रकरण में पैरवी एडवोकेट सुनील पारिख एवं अंजना राणा ने की।
Posted By: Prashant Pandey
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