रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शहर में नियम विपरीत निर्माण, सट्टा-जुआ व अन्य अवैध धंधों से बनाई गई संपत्तियों को लेकर प्रशासन की मुहिम 26 जनवरी को भी जारी रही। बुधवार को गणतंत्र दिवस आयोजन के बाद दोपहर में प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया के वापस रवाना होते ही शाम चार बजे प्रशासन, पुलिस व नगर निगम का अमला सागोद रोड स्थित शगुन गार्डन पहुंचा और पोकलेन से वहां बने भवन का अगला हिस्सा तोड़ दिया गया। जिस तरह से तैयारी की गई थी, उससे माना जा रहा था कि भवन को पूरी तरह से तोड़ा जाएगा। अगला हिस्सा तोड़ने के बाद एसडीएम अभिषेक गेहलोत को फोन पर मिले निर्देशों पर कार्रवाई रोक दी गई। इससे पहले सर्किट हाउस पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी गौरव तिवारी से जिले के हालात कानून व्यवस्था पर चर्चा की। इस दौरान सागोद रोड पर बने शगुन गार्डन के संचालक ने भवन तोड़ने के नोटिस को लेकर प्रभारी मंत्री को अवगत कराया और तय जुर्माना, शुल्क भरने का हवाला देकर कार्रवाई रोकने की मांग की। गोदाम की अनुमति पर गार्डन बनाने की जानकारी देने पर प्रभारी मंत्री ने भी नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही और रवाना हो गए।

भाजपा नेता-पदाधिकारियों ने जताई नाराजगी

सर्किट हाउस पर प्रभारी मंत्री से चर्चा में भाजपा पदाधिकारियों ने ग्राम सुराना में हुए तनाव, अतिक्रमण, नियम विपरीत निर्माण में तोड़फोड़ की कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाया। कलेक्टर, एसपी व निगमायुक्त की कार्रप्रणाली पर भी भाजपा नेताओं ने नाराजगी जाहिर कर सामूहिक रूप से पार्टी का काम बंद करने की बात भी कह डाली। प्रभारी मंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश देने का भरोसा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को दिया।

सबकुछ पहले से तय था

प्रशासन ने कार्रवाई की रूपरेखा पहले से ही तय कर ली थी। निगम सीमा में नहीं होने के चलते एसडीएम के पत्र के बाद आयुक्त के निर्देश पर दोपहर करीब एक बजे ही नगर निगम का अमला संसाधन लेकर तैयार हो गया था। 2ः30 बजे अमला सागोद रोड उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचने के बाद निर्देशों का इंतजार करता रहा। प्रभारी मंत्री के जाते ही एसडीएम अभिषेक गेहलोत, सीएसपी हेमंत चौहान, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, तहसीलदार गोपाल सोनी करीब चार बजे एक पोकलेन, एक जेसीबी सहित अन्य अमला लेकर शगुन गार्डन पहुंचे और कार्रवाई शुरू की। आधे घंटे में सकून भवन के अगले हिस्से को तोड़ने के बाद अमला वापस चला गया। एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने बताया कि अनुमति गोदाम की थी, कार्रवाई में तोड़े गए हिस्से के बाद वहां अन्य कोई गतिविधि होना संभव नहीं है।

आगे इस आधार पर चलती रहेगी कार्रवाई

01-नियमों की अनदेखी के सामान्य मामले- नियमों या अनुमति के विपरीत निर्माण के सामान्य मामलों में नगर निगम एक्ट के अंतर्गत ही कार्रवाई चलती रहेगी। इसमें कंपाउंडिंग संभव होने पर संबंधित को अवसर दिया जाएगा।

02-अवैध धंधों की आय से बनाई गई संपत्तियां-प्रशासन जिले में सट्टा, जुआ, अवैध शराब, सूदखोरी सहित अन्य अवैध धंधों से कमाई गई आय से बनाए गए व्यावसायिक भवनों, काटेज व अन्य संपत्तियों को चिन्हित करवा रहा है। इसमें कई जगह अप्रत्यक्ष निवेश की जानकारी भी प्रशासन को मिल रही है। ऐसे मामलों में कार्रवाई का स्तर सख्त ही रहेगा।

कलेक्टर ने दिए थे जांच के आदेश

शगुन गार्डन को लेकर मिली शिकायतों पर जांच के आदेश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने दिए थे। जांच प्रतिवेदन व संचालक को जारी नोटिस में मिले तथ्यों में टीएनसीपी से ली गई अनुमति व्यावसायिक गोदाम की होना पाई गई है। गोदाम की अनुमति पर मैरिज गार्डन संचालित किया जा रहा था। मालूम हो कि बिबड़ौद रोड, करमदी रोड, कनेरी रोड, सेजावता-बंजली बायपास, नंदलई रोड, ईसरथूनी रोड, डेलनपुर, ईटावा माताजी रोड सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर गत पांच वर्षों में काटेजों के नाम पर 5500 वर्गफीट से लेकर 10 से 20 हजार वर्गफीट तक भूखंड बेचे गए। इससे शासन को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। ऐसे ही मामले में कालोनी सेल से किरण पत्नी कमल कुमार पिरोदिया, महेंद्र कुमार बसंतीलाल पिरोदिया, मै. पार्शवनाथ डेवलपर्स भागीदार पवन पुत्र पारसमल पिरोदिया व अन्य को कालोनी सेल से नौ नवंबर को जारी नोटिस में ग्राम खेतलपुर स्थित सर्वे क्रमांक 34/17, 34/18, 34/24, 1/8, 1/9, 1/10, 1/1 पर अवैध कालोनी (काटेज) विकसित किए जाने को नोटिस जारी किया गया था। पार्श्वनाथ डेवलपर्स को दो साल में तीसरी बार नोटिस जारी हुआ था। जवाब में डायवर्जन के अतिरिक्त कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए। अब यहां भी कार्रवाई हो सकती है।

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आपराधिक प्रवृत्ति व अनैतिक काम में लगे लोग अवैध धंधों से कमाई गई आय को वैध करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। तकनीकी व विधिक पहलूओं के चलते कुछ समय भी लगता है। जो गलत है उस पर कार्रवाई तय है। -कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर

Posted By: Nai Dunia News Network

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