सागर (नवदुनिया प्रतिनिधि)। एफआइआर में देरी की वजह से बीमा कंपनी द्वारा क्लेम खारिज किए जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग अध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव व सदस्य अनुभा वर्मा और राजेश कुमार ताम्रकार ने पीड़ित को राहत दी है। इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित को 24 हजार रुपए क्लेम की राशि देने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता पवन नन्हौरिया ने बताया कि पीड़ित हरिशंकर पटेल निवासी तहसील कोर्ट के सामने खिमलासा रोड बीना ने अपनी बाइक का बीमा द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था। बाइक का बीमा 6 सितम्बर 2012 से 5 सितम्बर 2013 तक था। बाइक 1 नवम्बर 2012 को चोरी हो गई थी। बीना थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वाहन चोरी की रिपोर्ट कराने के उपरांत परिवादी ने इंश्योरेंस कंपनी और आरटीओ कार्यालय महोबा व सागर को दी। पुलिस द्वारा बाइक तलाश करने पर बाइक नहीं मिली। जेएमएफसी बीना द्वारा खात्मा लगाया गया। इस मामले में इंश्योरेंस कंपनी ने परिवादी की प्रक्रिया को देर से प्रस्तुत करना बताया और समय पर एफआइआर न होने की बात कही। हालांकि इस मामले में विचारण उपरांत आयोग ने कहा कि एफआइआर में देरी बीमा दावा निरस्त करने का आधार नहीं है। कोर्ट ने बीमा कंपनी की सेवा में कमी पाते हुए 24 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिए हैं।
मकान पर दबिश देकर शराब बरामद की
सागर। मकरोनिया थाना पुलिस ने मकान में दबिश देकर शराब जब्त की है। मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार राजू उर्फ सिल्लू अहिरवार निवासी पानी टंकी के पास मकरोनिया घर में बेचने के लिए शराब रखे होने की सूचना मिली थी। खबर मिलते ही पुलिस टीम कार्रवाई के लिए रवाना हुई। टीम ने पानी की टंकी के पास पहुंचकर मकान की घेराबंदी की और दबिश दी। पुलिस देखकर राजू घर से भागा। जिसे पीछाकर धरदबोचा। मकान की तलाशी ली तो दो सफेद रंग के थैलों से 6 पेटी शराब बरामद हुई। प्रत्येक कार्टून में 50-50 देसी सफेद प्लेन शराब के क्वार्टर रखे हुए थे। पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपित राजू को गिरफ्तार कर थाने लाई। आरोपित यह शराब बेचने के लिए घर में रखे हुए था। मामले में पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है।
Posted By: Nai Dunia News Network
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