शिवपुरी। नईदुनिया प्रतिनिधि
सहायक ग्रेड 2 से सेवानिवृत्त हुए कैलाश नारायण भार्गव उस वेतनमान की श्रेणी में नहीं आते थे जिस वेतनमान को लेकर वह पेंशन की मांग कर रहे थे। उनकी सेवानिवृत होने के बाद विभाग द्वारा उनके सभी फंड का भुगतान कर दिया था, लेकिन वह पीपीईओ फंड में ग्रेड के आधार पर 3400 ग्रेड पे के आधार पर अपनी पेंशन का भुगतान मांग रहे थे जो कि न्याय संगत नहीं है। यह बात शुक्रवार को मुख्य वन संरक्षक लवित भारती ने डीएफओ कार्यालय पर प्रेसवार्ता में कही।
मुख्य वन संरक्षक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि शिवपुरी वृत्त के आदेश से उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिए उन अर्हताओं को पूर्ण करना होगा, जो पदोन्नति के लिए निर्धारित हैं। मप्र वित्त विभाग के ज्ञापन में स्पष्ट किया गया हैं। कैलाश नारायण भार्गव सहायक ग्रेड 2क द्वितीय व तृतीय समयमान वेतनमान इसलिए निरस्त किया गया, क्योंकि वह लेखा परीक्षण उत्तीर्ण नहीं कर सके थे, जिसके तारतम्य में वनमंडल आदेश से इनका पुनः वेतन निर्धारण 5200-20200 प्लस 2400 पर किया गया। उन्होंने बताया उनकी सेवा निवृत्त के बाद ही सारे फंड का पैसों का भी भुगतान कर दिया गया, लेकिन वह पीपीईओ फंड में ग्रेड के आधार पर 3400 का भुगतान वह प्राप्त करना चाहते थे जो नियम संगत नहीं था। इसलिए वह बार-बार एक ही बात को लेकर आवेदन विभाग में दे रहे थे। उन्होंने बताया कि कैलाश नारायण भार्गव सहायक ग्रेड-02 का पेंशन प्रकरण सेवानिवृत्ति होने के पूर्व ही तैयार कर पेंशन कार्यालय शिवपुरी को प्रेषित किया गया था, पेंशन कार्यालय शिवपुरी द्वारा 20 जनवरी 2021 को पीपीओ भी जारी कर दिया गया।
Posted By: Nai Dunia News Network
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