नई दिल्ली/उज्जैन (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह उज्जैन स्थित ऐतिहासिक महाकाल मंदिर परिसर की मजबूती व स्थायित्व का व्यापक परीक्षण कराए। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति से आकलन कराने के बाद सितंबर तक इस बारे में रिपोर्ट पेश की जाए।

जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर व जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने सुनवाई के दौरान महाकाल मंदिर परिसर में ही स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजामों के बारे में महाकाल मंदिर कमेटी द्वारा पेश रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी। नागचंद्रेश्वर मंदिर हर साल नागपंचमी के दिन भक्तों के लिए खोला जाता है। इस साल आगामी 5 अगस्त को नागपंचमी पर यह खोला जाएगा। पीठ ने कहा, 'मंदिर समिति की रिपोर्ट मंजूर की जाती है, कमेटी द्वारा उठाए गए सुरक्षा कदमों से हम संतुष्ट हैं।

एनआईटी भोपाल समेत तीन संस्थान करेंगे जांच

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार केंद्रीय भवन शोध संस्थान रुड़की, आईआईटी मद्रास व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से संपर्क किया गया है और वे महाकाल मंदिर की मजबूती की जांच के लिए तैयार हैं। इसके बाद तीन जजों की पीठ ने केंद्र व मप्र सरकारों से कहा कि वे तीनों संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ समिति गठित करे। परीक्षण के बाद 16 सितंबर को या इससे पहले रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए।

मंदिर समिति की सुरक्षा रिपोर्ट

-नागचंद्रेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश व बाहर निकलने की तीन सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है।

-एक ओर की सीढ़ियों से भक्त तीसरी मंजिल पर पहुंचेंगे और भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन करेंगे।

-दर्शन के बाद दूसरी ओर से दो अन्य सीढ़ियों से वे नीचे उतरेंगे।

-इन तीन सीढ़ियों का निर्माण जनकार्य विभाग (पीडब्ल्यूडी) की निगरानी में किया गया है।

-80 फीसदी लोहे से बनाई गई इन सीढ़ियों को सावन मास पूरा होने के बाद निकाल दिया जाएगा।

-पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी इंजीनियर के स्ट्रक्चर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के बाद ही दर्शन के लिए इनका इस्तेमाल होगा।

-इन सीढ़ियों का निर्माण अभी चल रहा है।

-सक्षम दंडाधिकारियों की निगरानी में पर्याप्त पुलिस व सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे, ताकि श्रद्धालु बगैर परेशानी के दर्शन कर सकें।

22 जुलाई को दिया था रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गत 22 जुलाई को हुई सुनवाई में मंदिर कमेटी व मप्र सरकार को नागचंद्रेश्वर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

Posted By: Rahul Vavikar

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