Ujjain Crime News : उज्जैन (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नाबालिग का अपहरण कर उसे एक बदमाश आटो से पीथमपुर स्थित दोस्त के घर ले गया। यहां उसे 26 दिन रखा और दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे उज्जैन लाकर चिमनगंज थाने के सामने छोड़कर भाग गया था। गुरुवार को कोर्ट ने उसे 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
उप-संचालक अभियोजन डा. साकेत व्यास ने बताया कि दिनांक 10 दिसंबर 2020 को शेरूशाह उर्फ नाहरू पुत्र शकील शाह निवासी जीवाजीगंज थाने के सामने डोली गली एक नाबलिग को क्षीरसागर मैदान के समीप मिला था। यहां से वह किशोरी को आटो में पीथमपुर स्थित दोस्त के घर ले गया। वहां उसने किशोरी को दो दिन तक रखा।
इसके बाद आरोपित ने पीथमपुर में किराए का मकान ले लिया था जहां उसने नाबालिग को अपने साथ 26 दिन रखा। इस दौरान किशोरी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। 5 जनवरी 2021 की रात 11 बजे शेरूशाह किशोरी को उज्जैन लाया और उसे चिमनगंज थाने के सामने छोड़कर भाग गया था।
मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया था। गुरुवार को कोर्ट ने शेरूशाह उर्फ नाहरू शाह को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक सूरज बछेरिया ने की।
Posted By: Hemant Kumar Upadhyay