Ujjain Crime News : उज्जैन (नईदुनिया प्रतिनिधि)। यहां सार्थक नगर निवासी एक युवक के छोटे भाई ने उसकी कार को पड़ोसी की शादी में उपयोग कर लिया था। इससे नाराज युवक पड़ोसी के घर पहुंच गया और दूल्हे के पिता के साथ मारपीट कर दी थी। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

उप संचालक अभियोजन डा. साकेत व्यास ने सार्थक नगर निवासी नवनीत की दिनांक सात दिसंबर 2020 को शादी थी। इसमें उसके पड़ोस में रहने वाले आशु तिवारी ने अपने भाई करुणेश उर्फ गोलू तिवारी की कार का उपयोग कर लिया था। इससे नाराज होकर गोलू शादी के अगले दिन ही नवनीत के घर पहुंचा और कार उपयोग किए जाने से नाराज होकर विवाद करने लगा।

नवनीत ने उसे पेट्रोल के रुपये ले लेने को कहा तो वह और भड़क गया। नवनीत के पिता मुकेश पड़ोसी गोलू को समझाने के लिए गए तो गोलू ने उन पर लोहे की राड से हमला कर दिया। उपचार के लिए मुकेश को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जहां से उसे छुट्टी दे दी गई थी।

विवाद के अगले दिन फिर मुकेश की तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले गए थे। जहां इलाज के दौरान मुकेश की मौत हो गई थी। मामले में कोर्ट ने 32 वर्षीय करुणेश उर्फ गोलू पुत्र ओमप्रकाश तिवारी निवासी सार्थक नगर को धारा 304 (भाग-1), 450, 323 के तहत दस साल का कठोर कारावास एवं सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay

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