Vice President of India: जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। शनिवार को हुए चुनाव में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हरा दिया। चुनाव में कुल 725 सांसदों ने वोट किया। इनमें धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि अल्वा को 182 वोट मिले। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। वरियता क्रम में उपराष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। वे राज्यसभा में सभापति के रूम में काम करते हैं। यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो उपराष्ट्रपति उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का जिक्र है। यह इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के जरिए होता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा होने के 60 दिनों के अंदर चुनाव कराना जरूरी है।
उपराष्ट्रपति का वेतन
उपराष्ट्रपति का सैलरी संसद अधिकारी के वेतन और भत्ते अधिनियम 1953 के तहत तय होती है। वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए सैलरी का अलग से कोई प्रावधान नहीं है। उन्हें राज्यसभा के सभापति के तौर पर सैलरी और सुविधाएं दी जाती है। फिलहाल उपराष्ट्रपति को प्रति महीने 4 लाख रुपये तनख्वाह दी जाती है। 2018 के बजट में सैलरी में रिवीजन हुआ था। इससे पहले उपराष्ट्रपति को 1.25 लाख रुपये प्रति माह मिलते थे।
मिलती है ये सुविधा
उपराष्ट्रपति को भत्ते और पेंशन की सुविधा मिलती है। इनमें ट्रेन और हवाई सफर मुफ्त, मेडिकल, डेली अलाउंस, वाहन, लैंडलाइन कनेक्शन, फोन और सुरक्षा स्टाफ शामिल हैं।
पेंशन का प्रावधान
उपराष्ट्रपति की पेंशन उनके वेतन का 50% होता है। रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन के साथ सभी सुविधाएं मिलती है। प्रावधान है कि जब वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारी संभालेंगे तो उस दौरान राष्ट्रपति की तनख्वाह दी जाएगी। उस दौरान वह राष्ट्रपति जैसी सुविधा पाने के हकदार होंगे।
राष्ट्रपति की जिम्मेदारी कौन निभाता है
वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा की जिम्मेदारी निभाते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो उपराष्ट्रपति उनकी भूमिका निभाते हैं। वह अधिकतम 6 महीने तक इस पद पर रह सकते हैं। इसके बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना जरूरी होता है। कोई भी भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 35 वर्ष है। वह उपराष्ट्रपति बनने के लिए पात्र होता है।
1952 से वर्तमान तक के भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची
भारत के उपराष्ट्रपति
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पदावधि
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सर्वपल्ली राधाकृष्णन (भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति)
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13 मई 1952- 12 मई 1957
13 मई 1957- 12 मई 1962
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जाकिर हुसैन
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13 मई 1962- 12 मई 1967
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वी.वी. गिरी
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13 मई 1967- 3 मई 1968
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गोपाल स्वरूप पाठक
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31 अगस्त 1969- 30 अगस्त 1974
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बी.डी. जट्टी
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31 अगस्त 1974- 30 अगस्त 1979
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मोहम्मद हिदायतुल्ला
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31 अगस्त 1979- 30 अगस्त 1984
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आर.वेंकटरमन
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31 अगस्त 1984- 24 जुलाई 1987
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शंकर दयाल शर्मा
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3 सितंबर 1987- 24 जुलाई 1992
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के.आर.नारायण
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21 अगस्त 1992- 24 जुलाई 1997
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कृष्ण कांत
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21 अगस्त 1997- 27 जुलाई 2002
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भैरों सिंह शेखावत
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19 अगस्त 2002- 21 जुलाई 2007
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मोहम्मद हामिद अंसारी
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11 अगस्त 2007- 11 अगस्त 2012
11 अगस्त 2012- 11 अगस्त 2017
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वेंकैया नायडू
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11 अगस्त 2017- 10 अगस्त 2022
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जगदीप धनखड़
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11 अगस्त 2022
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Posted By: Navodit Saktawat
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