बेनामी संपत्ति और कालेधन के खिलाफ शिकायत अब इनकम टैक्स विभाग से ऑनलाइन की जा सकेगी। मंगलवार को विभाग की तरफ से यह सुविधा शुरू की गई है। आयकर विभाग की ई-फाइलिग वेबसाइट पर जाकर कोई भी व्यक्ति किसी की बेनामी संपत्ति या कालेधन की जानकारी विभाग को दे सकता है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के बाद उस लिक पर जाकर यह भी देख सकता है कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई या उसकी मौजूदा स्थिति क्या है। शिकायत के दौरान विभाग की तरफ से शिकायतकर्ता को एक विशेष नंबर दिया जाएगा, जिससे कार्रवाई का जायजा लिया जा सकेगा। शिकायत करने के लिए पहचान पत्र की दरकार नहीं होगी, लेकिन फोन नंबर या ईमेल की जानकारी देनी होगी। फोन या ईमेल के माध्यम से विभाग द्वारा वन-टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी जारी किया जाएगा, तभी शिकायत दर्ज की जा सकेगी।
Posted By: Navodit Saktawat
नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
- #Income tax
- #IT department
- #ITR
- #ITR filing
- #Income tax act
- #Income tax evasion
- #Income tax exemption
- #Income tax return
- #ITR File
- #Income Tax Department
- #आयकर
- #आईटीआर
- #आयकर विभाग
- #E-Filing
- #fill Income Tax Return
- #Income Tax Payers
- #CBDT
- #date of submission
- #submission of ITR
- #सीबीडीटी
- #केंद्रीय प्रत्यक्ष कर
- #आयकर दाता
- #Income Tax India