कभी-कभी कोर्ट के फैसले बड़े दिलचस्प होते हैं। ताजा मामला पटना हाई कोर्ट का है। यहां एक शख्स यह फरियाद लेकर पहुंचा कि उसकी पत्नी किसी के साथ भाग गई है। फरियादी के साथ ही आरोपी भी जज साहब के सामने मौजूद था, लेकिन उसे सजा देने के बजाए कोर्ट ने जमानत दे दी और पीड़ित पति जो कहा वो चर्चा का विषय है। जज ने कहा, अगर पत्नी किसी के साथ भाग गई है तो भूल जाइए। दूसरी लड़की तलाश लीजिए। जो भाग गई, वह अब आपकी कहां रही? जानकारी के मुताबिक, पीड़ित का नाम 25 वर्षीय नागेंद्र कुमार जायसवाल है, जिसकी शादी 30 नवंबर 2017 को तान्या उर्फ मधु से हुई थी। शुरू में मधु अपने ससुराल में रही, लेकिन बाद में उसने आगे पढ़ाने करने की इच्छा पति के सामने रखी।
पति ने दरभंगा के एक कॉलेज में पत्नी का दाखिला करवा दिया और होस्टल में रहने का बंदोबस्त कर दिया है। वहीं लॉकडाउन के दौरान तान्या अपने मायके चली गई और वहां चाचा के घर रहने लगी। एक दिन वह चाचा के घर से गायब हो गई। उसका फोन भी बंद हो गया। काफी तलाश करने के बाद पता चला कि वह होस्टल में रहते हुए एक शख्स से फोन पर लंबी बातें करती थीं। उस शख्स का नाम राजेश कुमार है और उसी के साथ भाग गई है। पति की एफआईआर पर पुलिस ने राजेश कुमार को पकड़ा और कोर्ट में पेश किया, जहां उसे अब जमानत मिल गई है। वहीं पीड़ित पति को जस्टिस पीके झा की नसीहत भी चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में हुई सुनवाई में न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वरिष्ठ वकील से कुछ बातचीत की और आरोपित राजेश को जमानत दे दी।
Posted By: Arvind Dubey
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