PF update: कर्मचारी भविष्य निधि खाताधारकों के लिए यह खबर जरूरी है। अगले महीने से नए नियम लागू हो रहे हैं, इसलिए ईपीएफ खाते में 31 दिसंबर तक कुछ अपडेटशन जरूरी है। पीएफ खाताधारकों के लिए अपने नॉमिनी को जोड़ना अनिवार्य है ताकि असमय मृत्यु की स्थिति में यह फंड नॉमिनी को समय पर आसानी से उपलब्ध हो सके। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपने नॉमिनी को पीएफ खाते में नहीं जोड़ा है तो जल्दी से यह काम कर लें, क्योंकि इसकी डेडलाइन इस महीने के अंत तक (31 दिसंबर 2021) खत्म हो रही है।
PF update: जानिए क्यों जरूरी है नॉमिनी को जोड़ना
यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके प्रियजनों को आपकी अनुपस्थिति में आपके जीवन भर की बचत का लाभ मिले, अपने ईपीएफ, ईपीएस खाते में परिवार के किसी एक सदस्य को नॉमिनी घोषित करना आवश्यक है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य अब ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करके ईपीएफ, ईपीएस नॉमिनी फॉर्म डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं। यह जानकारी भी अहम है कि ईपीएफ खाताधारक नया पीएफ नॉमिनी दाखिल करके अपने ईपीएफ खाते पर पहले से दर्ज नॉमिनी को बदल भी सकता है।
ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ईपीएफ/पीएफ नॉमिनी को ऑनलाइन बदलने की जानकारी दी है। इसके मुताबिक, ईपीएफ सदस्य मौजूदा ईपीएफ/ईपीएस नॉमिनी को बदलने के लिए नया नामांकन दाखिल कर सकते हैं।
PF update: यहां जानिए मौजूदा नॉमिनी को बदलने का आसान तरीका
- epfindia.gov.in पर लॉग इन करने के बाद कर्मचारी अनुभाग में जाएं और 'सदस्य यूएएन/ऑनलाइन सेवा' पर क्लिक करें।
- अब यूएएन और पासवर्ड से लॉग इन करें और 'मैनेज' टैब के तहत ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें।
- अब फैमिली डिक्लेरेशन को अपडेट करने के लिए 'हां' पर क्लिक करें। अब 'Add Family Details' पर क्लिक करें। एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ सकते हैं।
- अब शेयर की कुल राशि घोषित करने के लिए 'नामांकन विवरण' पर क्लिक करें और फिर 'ईपीएफ नामांकन सहेजें' पर क्लिक करें।
- अब ओटीपी जनरेट करने के लिए 'ई-साइन' पर क्लिक करें। अब आधार से जुड़े अपने मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को सबमिट करें।
- ओटीपी के सफल सत्यापन के साथ ही ईपीएफओ के साथ नॉमिनी का सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाएगा।

Posted By: Arvind Dubey