Rahul Gandhi Passport: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी की मांग वाली याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने 3 साल के लिए एनओसी दी है।
इससे पहले मामले में शुक्रवार सबह सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे दोपहर में सुनाया गया। राउज एवेन्यू स्थित एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता फैसला सुनाया।
मालूम हो कि राहुल गांधी 10 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका जाना चाहते हैं। उन्होंने मंगलवार को कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस यात्रा के लिए साधारण पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने की मांग की थी।
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दरअसल, इस मामले में राहुल गांधी ने नया पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी की मांग के साथ आवेदन किया था। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली कोर्ट में जवाब दाखिल किया था।
सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि आवेदक के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है।
स्वामी की दलील है कि यदि राहुल विदेश जाते हैं तो नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।
मोदी सरनेम मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने पर राहुल को मार्च में लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था।
राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, इसलिए उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने राहुल को 2015 में जमानत दे दी थी। इस दौरान वह कई बार विदेश गए हैं। उनके भागने की कोई आशंका नहीं है। यात्रा करना उनका मौलिक अधिकार है।
Posted By: Arvind Dubey
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