EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े सभी कर्मचारियों एवं सदस्‍यों के लिए यह काम की खबर है। यदि आप अपने पीएफ खाते में से पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको संगठन के नए नियम जान लेना चाहिये। असल में आप तब तक खाते से निकासी नहीं कर सकते जब तक कि आपके EPF ईपीएफ खाते से आपका आधार कार्ड लिंक ना हो। यानी अब आपको यह काम अनिवार्य रूप से करना ही होगा। संगठन ने सेवानिवृत्ति निधि पर EPFO ईपीएफओ द्वारा प्रदान किए गए लाभों का लाभ उठाने के लिए Aadhar Card आधार कार्ड को PF भविष्य निधि (पीएफ) खाते से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। आधार कार्ड को PF पीएफ खाते से अनिवार्य रूप से जोड़ने की प्रक्रिया जून से शुरू कर दी गई है। EPFO ईपीएफओ की अधिसूचना के अनुसार, जो कर्मचारी अपने आधार कार्ड को पीएफ यूएएन (सार्वभौमिक खाता संख्या) से जोड़ने में विफल रहते हैं, उन्हें इस महीने से आपके पीएफ खाते में नियोक्ता का योगदान प्राप्त नहीं हो सकता है। EPFO ईपीएफओ ने इस नए नियम को लागू करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 में संशोधन किया है। ईपीएफओ ने इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) फाइलिंग मानदंडों को भी अपडेट किया है। ईपीएफओ ने कहा कि नियोक्ता केवल उन कर्मचारियों के लिए ईसीआर दाखिल कर सकता है जिन्होंने अपने आधार को पीएफ यूएएन से जोड़ा है।

यह हैं EPFO के नए नियम

ईपीएफओ ने नए दिशा-निर्देश के बारे में सूचित करते हुए नियोक्ताओं को सूचित किया और कहा, “प्रिय नियोक्ता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 के लागू होने के साथ, ईसीआर को केवल उन सदस्यों के लिए दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके आधार नंबर हैं 01.06.2021 से यूएएन के साथ वरीयता प्राप्त और सत्यापित।" EPFO ईपीएफओ ने कहा कृपया सभी अंशदायी सदस्यों के संबंध में आधार सीडिंग सुनिश्चित करें ताकि वे ईपीएफओ की निर्बाध सेवाओं का लाभ उठा सकें और किसी भी असुविधा से बच सकें।

जानिये अपने आधार कार्ड को अपने पीएफ खाते से कैसे लिंक करें

1) www.epfindia.gov.in पर जाएं

2) कर्मचारियों के लिए टैब पर क्लिक करें और यूएएन सदस्य ई-सेवा लिंक का चयन करें

3) अपनी यूएएन आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें

4) 'मैनेज टैब' खोलें और केवाईसी विकल्प चुनें

5) आपको एक पेज पर निर्देशित किया जाएगा जहां आपको अपने पीएफ खाते से लिंक करने के लिए कई दस्तावेज अपलोड करने के लिए कुछ टैब मिलेंगे।

6) आधार कार्ड टैब चुनें

7) विवरण भरें और 'सहेजें' पर क्लिक करें

8) अपना आधार नंबर सत्यापित करें

9) एक बार जब नियोक्ता और यूआईडीएआई आपके विवरण को मंजूरी दे देते हैं, तो आपका आधार कार्ड आपके पीएफ खाते से जुड़ जाएगा

Posted By: Navodit Saktawat

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