नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) को करारा झटका लगा है। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने उन्हें दो साल जेल और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि भारती को जमानत मिल गई। विधायक इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। बता दें सोमनाथ भारती और अन्य पर 2016 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट करने का आरोप है। शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट ने भारती को दोषी करार दिया। आज (शनिवार) सजा पर बहस के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। विधायक भारती ने सजा में रियायत देने की गुहार लगाई जबकि अभियोजन ने अधिकतम सजा की मांग की है। वहीं अन्य आरोपियों जगत सैनी, दलीप झा, संदीप और राकेश पांडेय पहले ही बरी हो चुके हैं। हौज खास थाने में दर्ज शिकायक में सुरक्षा अधिकारी ने आरोप लगाया कि सोमनाथ भारती व अन्य ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने की कोशिश की। साथ ही हॉस्पिटल की शांति भंग करने का प्रयास और समर्थकों के साथ मिलकर मारपीट की।
इसे मामले में आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और पूरा विश्वास हैं। हमें लगता है इस मामले में सोमनाथ भारती के साथ अन्याय हुआ है। विधायक फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। आप ने भरोसा दिखाया कि अपील पर न्याय होगा।
Posted By: Navodit Saktawat
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