WhatsApp Emoji: व्हाट्सएप पर इमोजी के साथ लोगों की पोस्ट पर कर सकेंगे रिएक्ट, जानिए कैसे
WhatsApp Emoji: आप तय सकेंगे कि आपका स्टेटस सभी देखें या कुछ खास लोग ही उसे देख सकें।
By Arvind Dubey
Edited By: Arvind Dubey
Publish Date: Thu, 09 Feb 2023 08:27:22 AM (IST)
Updated Date: Thu, 09 Feb 2023 08:27:22 AM (IST)
WhatsApp Emoji WhatsApp Emoji: व्हाट्सएप पर अब आपको कई नए फीचर्स मिलेंगे। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट द वर्ज के अनुसार, आने वाले कुछ हफ्तों में इन फीचर्स को शुरू किया जा सकता है। इसके बाद आप इमोजी के साथ लोगों की पोस्ट पर रिएक्ट कर सकेंगे। रिएक्ट करते समय आपको आठ इमोजी में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। वॉइस स्टेटस भी लगा सकेंगे। यूजर्स 30 सेकेंड तक वॉइस मैसेज का रिकॉर्ड कर शेयर कर सकेंगे।
इसके साथ ही आपकी इच्छा के बगैर कोई आपका स्टेटस नहीं देख सकेगा। आप तय सकेंगे कि आपका स्टेटस सभी देखें या कुछ खास लोग ही उसे देख सकें। इसके साथ ही कुछ अन्य फीचर्स भी शुरू किए जाएंगे।
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ड्यूटी के दौरान इंटरनेट मीडिया का निजी प्रयोग नहीं: उप्र के डीजीपी डॉ.डीएस चौहान के निर्देश पर पुलिस ने संशोधित सोशल मीडिया नीति-2023 जारी की है, जिसके तहत अब ड्यूटी के दौरान इंटरनेट मीडिया के निजी प्रयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही पुलिस अधिकारी व कर्मी अब इंटरनेट मीडिया पर अपने निजी चैनल चलाकर कमाई भी नहीं कर सकेंगे।
किसी सरकारी कार्य के वीडियो को प्रसारित करना भी विभागीय गोपनीयता का उल्लंघन होगा। वर्दी में वीडियो व रील बनाना भी सीधे कार्रवाई के दायरे में होगा। ड्यूटी के बाद भी बावर्दी ऐसा कोई वीडियो जो विभागीय छवि को धूमिल करता है, उसे भी इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करना प्रतिबंधित होगा।
नीति के तहत विस्तृत निर्देश दिए गए हैं, जिनके उल्लंघन पर निलंबन से लेकर अन्य विभागीय कार्रवाई होगी।
कैरीबैग के लिए थे चार रुपये, जुर्माना देंगे पांच हजारजा: नौ माह पूर्व खरीदारी के दौरान उपभोक्ता से कैरीबेग का चार रुपये शुल्क वसूल करना सिटी कार्ट कंपनी को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। गोंडा के सुशांत उपाध्याय ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर कर आरोप लगाया था कि उन्होंने सात मई, 2022 को सिटी कार्ट से 648.53 रुपये का कपड़ा खरीदा था, लेकिन उससे चार रुपये कैरी बैग का दाम जोड़ते हुए 652 जमा कराए गए। आयोग ने कहा कि कैरी बैग के चार रुपये वसूल करना उपभोक्ता का शोषण है। यह कृत्य उपभोक्ता सेवा में कमी का द्योतक है जिसके लिए स्टोर का संचालक जिम्मेदार है। इसके लिए उसे वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये व कैरीबैग मूल्य समेत तीन हजार रुपये क्षतिपूर्ति की देनी होगी। संपूर्ण धनराशि का भुगतान न होने पर समस्त धनराशि में नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लगाकर उपभोक्ता को दिलाया जाएगा।
लॉकरों की सुरक्षा में नाकाम यूको बैंक पर 30 लाख का हर्जाना: बैंकों के लॉकर भी ग्राहकों के गहनों की सुरक्षा करने में नाकाम हैं। कानपुर यूनियन बैंक शाखा के बाद प्रयागराज स्थित यूको बैंक की शाखा का नाम सामने आया है, जहां 29-30 अप्रैल, 2018 की रात डकैत गैस कटर के माध्यम से 16 लाकर काटकर करोड़ों रुपये के आभूषण उठा ले गए।
रात में गार्ड, सायरन, सीसीटीवी कैमरा व अन्य सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। राज्य उपभोक्ता आयोग ने आदेश दिया कि बैंक ग्राहक को 30 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का भुगतान एक माह में करके, लाकर व सुरक्षा के अन्य इंतजाम दुरुस्त करे। तय समय में भुगतान न करने पर उन्हें वाद दाखिल होने की तारीख से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। साथ ही एक लाख रुपये का हर्जाना भी देना होगा।