ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी होगी।
ड्राइविंग स्कूल की वैधता 5 साल से अधिक होनी चाहिए।
ड्राइविंग स्कूल द्वारा आयोजित परीक्षा पास करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
प्रमाण पत्र के आधार पर आरटीओ के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। इससे आपका समय बचेगा, साथ ही लंबे लाइन में खड़े नहीं होना पड़ेगा।