जीवन बीमा के लिए जमा की जाने वाली राशि पर आय कर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट दी जाती है।
इस तरीके से हर माह आपके हाथ कम वेतन आएगा पर रिटायरमेंट के समय बड़ा सहारा होगा। ट्रैक्स में तो बचत होगी ही।
अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य बीमा करा कर भी आय कर में छूट प्राप्त की जा सकती है।
यह भी सरकार की बचत योजना है। इसके माध्यम से ऊंची ब्याज दर तो मिलती ही है ट्रैक्स में भी राहत मिलती है।
सरकार के नए नियम के तहत होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक टैक्स में छूट का लाभ उठाया जा सकता है।
इस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश कर एक वित्तीय वर्ष में डेढ़ लाख रुपये तक इनकम टैक्स बचाया जा सकता है।