अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ शुक्रवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आईसीसी ने बच्चों के अवैध निर्वासन और यूक्रेन से रूसी संघ में लोगों के अवैध हस्तांतरण के संदेह में पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हेग स्थित अदालत ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पुतिन के अवैध निर्वासन और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूस में बच्चों के स्थानांतरण में संदिग्ध संलिप्तता को लेकर वारंट जारी किया गया था।
रूस ने किया इनकार
रूस ने आईसीसी के कदम को शून्य और शून्य के रूप में खारिज कर दिया। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने घोषणा के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा, "अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के फैसलों का हमारे देश के लिए कोई मतलब नहीं है, जिसमें कानूनी दृष्टिकोण भी शामिल है। मॉस्को ने बार-बार आरोपों से इनकार किया है कि उसके बलों ने अपने पड़ोसी देश पर एक साल के आक्रमण के दौरान अत्याचार किए हैं। अलग से अदालत ने मारिया अलेक्सेयेवना लावोवा-बेलोवा, रूस के बच्चों के अधिकारों के आयुक्त के लिए समान आरोपों पर वारंट जारी किया।
Situation in #Ukraine: #ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova
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— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 17, 2023
Posted By: Navodit Saktawat
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