Bilaspur News: कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने राइस मिलरों को मिली राहत
Bilaspur News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश पर खाद्य विभाग ने 15 दिन की मोहलत दी है मिलरो को मिलेगी राहत
By Manoj Kumar Tiwari
Edited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Wed, 28 Dec 2022 12:40:33 PM (IST)
Updated Date: Wed, 28 Dec 2022 12:40:33 PM (IST)

बिलासपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश के बाद खाद्य विभाग ने कस्टम मिलिंग के तहत चावल जमा करने जे लिए राइस मिलरों को 15 दिन की मोहलत दी है। खाद्य विभाग ने जारी आदेश में हाई कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया है। राज्य शासन ने प्रदेशभर के कलेक्टर को पत्र लिखकर हाई कोर्ट ने निदेशों का गंभीरता से पालन करने कहा है।
राज्य शासन ने जारी पत्र में कहा है कि भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए धान की कस्टम मिलिंग एवं चावल जमा करने की अवधि 30 नवंबर तक वृद्धि करने की अनुमति दी गई थी। किंतु उक्त समयावधि के भीतर उठाए गए धान का 0.24 लाख टन चावल जमा किया जाना शेष है। कुछ कस्टम मिलरों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। इसमें अधिकांश प्रकरणों में उच्च न्यायालय आदेश पारित करते हुए विपणन संघ, मुख्यालय को याचिकाकर्ता से जमा के लिए शेष चावल पांच दिन के भीतर जमा कराने निर्देशित किया गया है।
उनके द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिपालन के दृष्टिकोण से खरीफ वर्ष 2021-22 में जमा के लिए शेष चावल, संबंधित मिलरों से जमा कराने के लिए समयावृद्धि किये जाने मांग की गई है। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाव करने वाले मिलरों के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
ऐसे प्रकरणों में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में कस्टम मिलिंग अनुबंध की शर्तों के अनुरूप विलंब से चावल जमा करने के लिए अधिरोपित पेनाल्टी शुल्क सहित (अनुबंध की कंडिका 11.3 अनुसार) शेष चावल जमा करने के लिए इस पत्र के जारी होने के 15 दिवस की समयावधि प्रदान की जाती है। इस समयावधि में ऐसे मामले भी सम्मिलित माने जाएंगे जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरणों में मिलर्स को खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में शेष चावल जमा करने के लिए पांच दिवस की समयावधि प्रदान की गई है।
जिन मिलरों के द्वारा शेष चावल जमा नहीं किया गया है एवं उनकी राशि प्रतिभूति से समायोजित की गई है अथवा शेष चावल की राशि जमा करायी गई है। ऐसे मिलर द्वारा उक्त समयावधि के भीतर अपना शेष चावल जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। उपरोक्त चावल का उपयोग राज्य पूल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रथमत: किया जाकर आवश्यकतानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के उपार्जन लक्ष्य में संशोधन
किया जा सकता है। ऐसे मिलर जिनका खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 का पार्ट लाट जमा करने के लिए शेष है।
इन मिलरों से करेंगे अगले वर्ष के लाइट अनुबंध
मिलरों द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 का संपूर्ण परिणामी चावल बढ़ायी गई समयावधि में जमा कराने के पश्चात खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 की कस्टम मिलिंग के लिए अनुमति जारी की जाकर एग्रीमेंट किया जा सकता है ।