जांजगीर - चांपा में 25 लाख की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपित गिरफ्तार
राष्ट्रीय राजमार्ग 49 निर्माण के दौरान जमीन का मुआवजा दिलाने के नाम पर 25 लाख रूपए की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपितों में एक चांपा और दूसरा नवापारा उरगा थाना का रहने वाला है। मामला सारागांव थाना का है।
By Yogeshwar Sharma
Edited By: Yogeshwar Sharma
Publish Date: Tue, 11 Oct 2022 11:44:09 PM (IST)
Updated Date: Tue, 11 Oct 2022 11:44:09 PM (IST)

जांजगीर - चांपा । राष्ट्रीय राजमार्ग 49 निर्माण के दौरान जमीन का मुआवजा दिलाने के नाम पर 25 लाख रूपए की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपितों में एक चांपा और दूसरा नवापारा उरगा थाना का रहने वाला है।
मामला सारागांव थाना का है। थाना प्रभारी सुरेश ध्रुव ने बताया कि बाराद्वार निवासी नटवर लाल अग्रवाल ने 11 अक्टूबर की सुबह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2017-2018 में एनएच 49 निर्माण के समय उसके 2.52 एकड़ जमीन में से 45 डिसमिल डायवर्टेड जमीन थी। जमीन का अधिक मुआवजा दिलाने के लिए चांपा निवासी लाल चंद देवांगन और नवापारा थाना उरगा निवासी अमरनाथ खाण्डे ने उससे संपर्क किया और मुआवजा दिलाने के लिए 14 अक्टूबर 2017 को 25 लाख रूपए लिए थे। जब उसे अधिक मुआवजा नहीं मिला तो उसने रकम वापस करने की मांग की। जिस पर आरोपित चार साल तक टाल मटोल करते रहे और उसे न रकम वापस किए और न ही मुआवजा दिलाए। जिस पर नटवर लाल अग्रवाल ने मंगलवार को इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने भादवि की धारा 420, 34 के तहत अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए दोनों आरोपित वार्ड क्रमांक 08 देवांगन मोहल्ला चांपा निवासी लालचंद देवांगन और नवापारा थाना उरगा जिला कोरबा निवासी अमरनाथ खाण्डे को गिरफ्तार किया । पुलिस ने दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
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ट्रेलर चालक के विरूद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज
जांजगीर - चांपा । नशे में धुत ट्रेलर चालक ने बाइक सवार को ठोकर मारकर 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। पुलिस ने आरोपित चालक के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला बिर्रा थाने का है।
पुलिस के अनुसार चांपा से बिर्रा की ओर जा रहे ट्रेलर के चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक विपरीत दिशा में चलाते हुए किरीत निवासी बाइक सवार नितेश कुमार चंद्रा एवं गोलू चंद्रा को ठोकर मार दी। जिससे उनके हाथ, पैर, सिर, नाक एवं कमर में चोटें आई। करनौद निवासी रंगनाथ ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने धारा 308 के तहत पंजीबद्ध किया। प्रकरण में विवेचना के दौरान 184, 185 एमवी एक्ट एवं चालक द्वारा शराब सेवन करना पाया गया एवं उसके ट्रेलर के केबिन में शराब एवं डिस्पोजल पाये जाने पर 36 (च) आबकारी एक्ट जोड़ी गई । पुलिस ने आरोपित ट्रेलर चालक सिलादेही निवासी नंदकुमार यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया।