Raipur News: क्लासिक मोटर ट्रेनिंग सेंटर का लाइसेंस सस्पेंड, जांच के दौरान खामिया मिलने पर आरटीओ रायपुर ने किया कार्रवाई
दरअसल, क्लासिक मोटर ट्रेनिंग सेंटर के संचालक विनीत गरेवाल निवासी महोबाबाजार हीरापुर ने ड्राइविंग सेंटर का लाइसेंस लिया था, लेकिन लाइसेंस शर्तों का उलघंन किया और परिवहन विभाग द्वारा नोटिस भेजने पर जवाब भी नहीं दिया। इसके बाद परिवहन विभाग ने उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है।
By Pramod Sahu
Edited By: Pramod Sahu
Publish Date: Fri, 14 Oct 2022 06:21:58 PM (IST)
Updated Date: Fri, 14 Oct 2022 06:21:58 PM (IST)

रायपुर। राजधानी में मोटर ट्रेनिंग सेंटर का लाइसेंस लेकर कंडम वाहनों से लोगों को ड्राइविंग सीखाना बेहद कठिन होगा, क्योंकि अब ऐसे मोटर ट्रेनिंग संचालकों पर परिवहन विभाग लाइसेंस सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। ऐसा ही कई तरह की खामियां मिलने पर क्लासिक मोटर ट्रेनिंग सेंटर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। इसके लिए आरटीओ रायपुर ने आदेश जारी किया है।
दरअसल, क्लासिक मोटर ट्रेनिंग सेंटर के संचालक विनीत गरेवाल निवासी महोबाबाजार हीरापुर ने ड्राइविंग सेंटर का लाइसेंस लिया था, लेकिन लाइसेंस शर्तों का उलघंन किया और परिवहन विभाग द्वारा नोटिस भेजने पर जवाब भी नहीं दिया। इसके बाद परिवहन विभाग ने उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है।
ये थी खामियां
- केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 27 के अनुसार प्रारूप 14 में आपके ड्राइविंग लाइसेंस में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का नाम सूची का रजिस्टर रखा जाना उल्लेखित है, लेकिन उस रजिस्टर सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।
- ड्राइविंग लाइसेंस में प्रशिक्षण के लिए संचालित वाहन क्रमांक सीजी 04 एचबी 8230 को कार्यालय में भौतिक सत्यापन के लिए नहीं लाया गया।
ट्रेनिंग सेंटर की जगह बदला गया
अफसरों के मुताबिक केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम के अनुसार अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित पूर्व आवेदन के अनुज्ञप्ति में वर्णित परिसर का स्थान परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्लासिक मोटर ट्रेनिंग स्कूल के परिसर का पता महोबा बाजार हीरापुर रोड रायपुर दर्ज कराया गया था। लेकिन ड्राइविंग स्कूल के स्थल को लेकर इंस्पेक्टर सुषमा एक्का द्वारा निरीक्षण करने पर पाया गया कि बिना सूचना अनुमोदन के अपने-अपने परिसर का पता रायपुर चौक वॉलफोर्ट सिटी के बगल में रायपुर में परिवर्तित किया है जो नियम विरुद्ध है।