छिंदवाड़ा। भुट्टे चोरी को लेकर दो पक्षों में मंगलवार को विवाद हो गया। जिसकी शिकायत थाने में की गई, पुलिस ने अनावेदक पक्ष पर मामला दर्ज किया है। घटना ग्राम पंचायत पौनार की है। बताया गया कि रामकृष्ण साहू के द्वारा एक सप्ताह पहले गजानंद साहू को खेत के भुट्टे चोरी करते देख लिया था, जिसको लेकर गजानंद साहू ने विवाद किया था जिस पर ग्रामवासियों ने बीच बचाव कर दिया लेकिन मंगलवार को फिर विवाद की मंशा से गजानंद साहू ने रामकृष्ण साहू को अपनी आटा चक्की में बुलाया और अन्य रिश्तेदारों भाई आनंद, रवि, गणेश, उसके पुत्र आदित्य, कपिल के साथ मिलकर रामकृष्ण साहू को बीच बाजार में राठ, लाठी और बेल्ट से मारपीट की। जब रामकृष्ण साहू के लड़के अमन, आयुष साहू बीच-बचाव करने पहुंचे तो उनके साथ भी जमकर मारपीट की गई। पुलिस ने अनावेदकों के खिलाफ सीआरपीसी 154 के तहत धारा 294 ,323, 506 और धारा 34 का मामला कायम कर लिया है।
खाता को आधार कार्ड से केवायसी कराएं
छिंदवाड़ा। पी.जी. कॉलेज के एससी, एसटी छात्र छात्राओं ने गृह आवास योजना के फार्म पीजी कालेज में जमा किए हैं और उनको योजना का लाभ नहीं मिला है। पीजी कॉलेज प्राचार्य लक्ष्मीनारायण पांडे ने बताया कि छात्र छात्राओं को सूचित किया गया है कि वो आपने अपने बैंक में जाकर अपना आधार कार्ड खाता से लिंक एव केवायसी करवाएं ताकि आपके खाता में गृह आवास योजना की राशि डाल सकें। पी.जी. कॉलेज प्राचार्य डॉ अभिताभ पांडे, गृह आवास योजना के प्रभारी डॉ. जगमोहन सिह पुषाम ने छात्र छात्राओं से अपील की है कि अपने बैंक में जाकर अपना आधार कार्ड खाता से लिंक एवं खाता को केवायसी करा लें ताकि आपको गृह आवास योजना का लाभ मिल सके।
अवैध शराब बेचने के आरोपित को किया दंडित
छिंदवाड़ा। न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी अल्तमश रहमान प्रथम श्रेणी परासिया, के द्वारा थाना रावनवाड़ा में धारा 34, 36 आबकारी अधिनियम के आरोपित जयओम पिता रमेश सूर्यवंशी निवासी उरधन, को दो हजार रुपये के अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। 7 जुलाई को थाना रावनवाड़ा की पुलिस को ग्राम भ्रमण के दौरान मोबाइल से मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि जयओम सूर्यवंशी अपने घर में देशी मदिरा प्लेन शराब रखा हुआ है। सूचना मिलते ही थाना रावनवाड़ा की पुलिस द्वारा दबिश दी गई तो जयओम सूर्यवंशी के पास से 40 निब देशी मदिरा प्लेन जब्त की गई। उक्त शराब के बारे में पुलिस द्वारा वैध दस्तावेज मांगा गया तो कोई वैध दस्तावेज न होना बताया। जिसके बाद आबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय होने से मामला पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में शासन की ओर से मोहित नामदेव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई।