नए गुमास्ता नियम का करना होगा पालन
व्यापारिक संगठन कर रहे थे रविवार को दुकान बंद करने की मांग
छिंदवाड़ा। अब रविवार को नगर निगम क्षेत्र की सभी दुकानें बंद रहेंगी। व्यापारी संगठनों की मांग पर श्रम विभाग ने मुहर लगा दी है। नगर निगम क्षेत्र को श्रम विभाग ने तीन जोन में बांट रखा था जिसमें रविवार, शुक्रवार व बुधवार को शहर की दुकानें गुमास्ता एक्ट के तहत बंद रहती थी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर के सभी व्यापारिक संगठन श्रम विभाग तथा जिला प्रशासन से सप्ताह में एक दिन रविवार को दुकानें बंद करने की मांग करते आ रहे हैं। व्यापारिक संगठनों की मांग थी कि अलग-अलग क्षेत्रों व बाजारों में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश रहता है, जिसके कारण किसी ना किसी क्षेत्र में भीड़ की स्थिति बनती है। लिहाजा साप्ताहिक अवकाश एक दिन रविवार को होना चाहिए। सहायक श्रम आयुक्त जेएस उद्दे ने गुरुवार को जो आदेश जारी किया है, उसके अनुसार व्यापारिक संगठनों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए छिंदवाड़ा शहर के नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों के लिए साप्ताहिक अवकाश रविवार को घोषित किया जाता है। यह आदेश मप्र राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा।
पहले यह थी व्यवस्था
गुमास्ता एक्ट की बात की जाए तो पहले तीन दिन अलग-अलग क्षेत्रों के लिए श्रम विभाग ने अवकाश के लिए दिन घोषित कर रखे थे। रविवार को पुराना गांधीगंज क्षेत्र, बुधवार को चारफाटक के आगे का क्षेत्र सिवनी मार्ग व नरसिंहपुर मार्ग तथा शुक्रवार को शहर का मुख्य बाजार व क्षेत्र शामिल था। नए नोटिफिकेशन के बाद अब इन तीन क्षेत्रों में रविवार को दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे, नहीं तो श्रम विभाग चालानी कार्रवाई कर सकेगा।
निर्णय स्वागत योग्य
छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला ने बताया कि संघ ने इस बात की पहल की रविवार को साप्ताहिक अवकाश रखा जाए। कलेक्टर सौरभ सुमन के प्रयास से गुमाश्ता एक्ट में बदलाव किया गया है। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय स्वागत योग्य है। सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रहने से संक्रमण की इस चेन को तोड़ा जा सकता है। व्यापारिक संगठनों को आगे आकर इस नए कानून का पालन करना चाहिए।
- इनका कहना है।
विभाग से जो नए आदेश आए हैं उसके हिसाब से अब ननि क्षेत्र की सभी दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान अब रविवार को बंद रहेंगे। पहले शहर के बाजारों तीन अलग-अलग दिनों पर बंद रखा जाता था। नए नियमों के नोटिफिकेशन के बाद तो चालानी कार्रवाई भी की जाएगी।
संदीप मिश्रा, श्रम पदाधिकारी, श्रम विभाग छिंदवाड़ा।