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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 22, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Firecrackers Guidelines: पटाखे फोड़ने की हर राज्य में अलग समय सीमा, जरूर पालन करें ये गाइडलाइन

Firecrackers Guidelines 2022 सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं है और केवल उन पटाखों पर रोक है, जिनमें बेरियम ...और पढ़ें

By Sandeep ChoureyEdited By: Sandeep Chourey
Publish Date: Sat, 22 Oct 2022 11:01:04 AM (IST)Updated Date: Sat, 22 Oct 2022 11:01:36 AM (IST)
Firecrackers Guidelines: पटाखे फोड़ने की हर राज्य में अलग समय सीमा, जरूर पालन करें ये गाइडलाइन

Firecrackers Guidelines 2022। धनतेरस से साथ ही आज से दीपोत्सव शुरू हो गया है और आने वाले कुछ दिनों में लोग रंग बिरंगी आतिशबाजी करने के लिए उत्साहित रहेंगे। हालांकि पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर कई राज्यों में सख्त पाबंदी भी लगा दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं है और केवल उन पटाखों पर रोक है, जिनमें बेरियम सॉल्ट होता है। यदि आप भी दीपोत्सव पर आतिशबाजी करने का प्लान बना रहे हैं तो पटाखे फोड़ने से पहले अपने राज्य की इस संबंध में जारी गाइडलाइन के बारे में जरूर जानकारी ले लें। दरअसल पटाखे फोड़ने की समय सीमा हर राज्य में अलग-अलग है और इनका सख्ती से पालन कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि कुछ राज्यों में पटाखे फोड़ने को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लेकिन यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो सख्त गाइडलाइन का सामना करना पड़ सकता है।

पंजाब में फोड़ सकेंगे सिर्फ ग्रीन पटाखे

पंजाब में भी पटाखों को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। यहां दीपावली के दिन रात में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी कर सकेंगे। साथ ही लोगों को केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की ही अनुमति होगी। साथ ही पंजाब में ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य सभी तरह की आतिशबाजी की बिक्री और स्टोर करने पर भी रोक रहेगी।


हरियाणा में भी पंजाब जैसी ही नियम

हरियाणा में भी पंजाब की तरह ही ग्रीन पटाखों को छोड़कर बाकी सारे पटाखों की बिक्री, भंडारण और मैन्युफैक्चरिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। हरियाणा सरकार के आदेश के मुताबिक पटाखों से जहरीली गैस निकलती है, इसलिए ग्रीन पटाखों को छोड़कर बाकी सभी तरह के पटाखों पर रोक है।

पश्चिम बंगाल भी बिक्री व भंडारण पर रोक

पश्चिम बंगाल में भी ममता सरकार ने ग्रीन पटाखों को छोड़कर बाकी सभी तरह के पटाखों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध है। काली पूजा और दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी करने की अनुमति होगी। छठ पूजा के दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आतिशबाजी की जा सकती है।

तमिलनाडु में सिर्फ दो घंटे फोड़ सकेंगे पटाखे

तमिलनाडु में बीते 4 साल से पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे का समय तय कर दिया गया है और ऐसे में दीपावली पर राज्य में सुबह 6 से 7 बजे तक और रात में 7 से 8 बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी। पुडुचेरी में पटाखे फोड़ने के लिए यही समय तय किया गया है।

दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह रोक

भारी वायु प्रदूषण की मार झेल रही केंद्रीय राजधानी दिल्ली में सभी तरह के पटाखों की बिक्री, भंडारण और मैन्युफैक्चरिंग पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। दिल्ली में यदि कोई व्यक्ति पटाखे जलाता है तो उसे 6 महीने की कैद और 200 रुपये तक जुर्माने की सजा हो सकती है। इसके अलावा पटाखा बनाने, बेचने और स्टोर करने पर भी 3 साल की जेल और 5000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली को लेकर फरवरी 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड पॉलिसी ने खराब हवा पर पटाखों के असर पर एक स्टडी की थी। जिसके मुताबिक दीपावली के अगले दिन दिल्ली में हर साल PM2.5 की मात्रा 40 फीसदी तक बढ़ गई थी। दिवाली की शाम 6 बजे से रात 11 बजे के बीच PM2.5 में 100 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी।