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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 24, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Driving Licence New Rules: 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान, RTO जाकर नहीं देना पड़ेगा टेस्ट, तो बनेगा कैसे

Driving Licence New Rules: नए नियमों के मुताबिक नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में चक्कर नहीं लगाा पड़ेगा। 1 जून 2024 से प्राइवेट ड्राइविंग ...और पढ़ें

By Kushagra ValuskarEdited By: Kushagra Valuskar
Publish Date: Fri, 24 May 2024 04:55:54 PM (IST)Updated Date: Fri, 24 May 2024 04:58:33 PM (IST)
Driving Licence New Rules: 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान, RTO जाकर नहीं देना पड़ेगा टेस्ट, तो बनेगा कैसे
Driving Licence New Rules

HighLights

  1. 1 जून से बदल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस।
  2. आरटीओ के चक्कर नहीं काटने होंगे।
  3. डीएल बनवाने की प्रक्रिया को सरकार आसान करने जा रही है।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Driving Licence New Rules: अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ड्राइविंग टेस्ट निजी ट्रेनिंग सेंटर और ड्राइविंग स्कूल में जाकर दे सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियम का एलान किया है। ये नियम 1 जून से लागू होंगे। नए नियमों में तीन बदलाव किए गए हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कहां देना पड़ेगा टेस्ट?

नए नियमों के मुताबिक नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में चक्कर नहीं लगाा पड़ेगा। 1 जून 2024 से प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में जाकर टेस्ट दे सकेंगे। सेंटर्स को ड्राइविंग टेस्ट लेने और प्रमाण पत्र जारी करने की इजाजत दी जाएगी।


नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार का जुर्माना

ड्राइविंग लाइसेंस के बिना या तेज स्पीड से गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगेगा। वहीं, नाबालिग के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर अभिभावक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। गाड़ी मालिक का रजिस्ट्रेशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। नाबालिग का 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बनेगा।

डॉक्यूमेंटेशन को सुव्यवस्थित किया

सरकार ने नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेजों को सरल बना दिया है। इसे वाहन के प्रकार के अनुरुप कर दिया है। आरटीओ में फिजिकल चेकअप की जरूरत भी कम होगी।

निजी ड्राइविंग स्कूलों के लिए नए नियम

1. ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के पास कम से कम 1 एकड़ और 4 व्हील की ट्रेनिंग के लिए 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए।

2. सेंटर के पास टेस्ट के लिए मानकों के अनुसार सुविधाएं होनी चाहिए।

3. ट्रेनर के पास हाई स्कूल डिप्लोमा और कम से कम 5 वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। बायोमेट्रिक्स और आईटी सिस्टम चलाने का ज्ञान होना चाहिए।

लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की ऑनलाइन प्रोसेस

1. सबसे पहले https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाना होगा।

2. संबंधित प्रदेश का चुनाव करें।

3. अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करें।

4. लर्नर लाइसेंस का एप्लिकेशन फॉर्म सावधानीपूर्वक भरें।

5. दस्तावेज और फीस स्लिप के साथ तय तारीख पर आरटीओ जाएं।

6. लर्नर लाइसेंस जारी होने के एक महीने बाद परमानेंट लाइसेंस बनवा सकते हैं।

7. लर्नर लाइसेंस की वैधता छह महीने होती है।