नई दिल्ली। संसद में शनिवार को वर्ष 2020-21 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 01 अप्रैल 2020 से एक सरल जीएसटी रिटर्न लागू किया जाएगा। इस पर अभी प्रयोग किया जा रहा है। इससे रिटर्न दायर करना सरल हो जाएगा। इसकी विशेषताओं शून्य रिटर्न के लिए एसएमएस आधारित फाइलिंग, समय से पूर्व रिटर्न फाइलिंग, उन्नत इनपुट कर ऋण प्रवाह और समग्र सरलीकरण शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और मानव हस्तक्षेप के बिना इसे पूर्णतः स्वचालित किया गया है।
सीतारमण ने कहा कि करदाताओं का आधार के अनुसार, सत्यापन और अनुपालन में सुधार के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इससे डमी या अस्तित्व में नहीं रही यूनिटों को हटाने में सहायता मिलेगी। उपभोक्ता इनवाइस के लिए गतिमान क्यूआर-कोड का प्रस्ताव है। जब क्यूआर कोड के जरिए खरीद के लिए भुगतान किया जाएगा तब जीएसटी मानदंडों को दर्शाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने इनवाइस की मांग करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए नगद पुरस्कार की एक प्रणाली की परिकल्पना की गई है। इनवाइस और इनपुट कर क्रेडिट का मेल किया जा रहा है, जहां 10 प्रतिशत या इससे अधिक बेमेल रिटर्न पाए जाते हैं, तो सीमाओं की पहचान की जाती है और उनका निराकरण किया जाता है।
वित्त मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस एक नई पहल है, जहां महत्वपूर्ण जानकारियों को एक केंद्रीयकृत प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रखा जा सकता है। इसे वैकल्पिक आधार पर इस महीने से शुरु करके विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे अनुपालन और रिटर्न फाइलिंग आसान हो जाएगी।