
Income Tax Return बिजनेस डेक्स, इंदौर। वित्त वर्ष 2024 के लिए इनकम टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इसके बाद रिटर्न जमा करने पर करदाताओं पर पेनल्टी लग सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप सही समय पर इनकम टैक्स जमा करें। हालांकि, इनकम टैक्स जमा करने से पूर्व कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। ताकि भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। इन सावधानियों के बारे में आपको यहां बताते हैं।
इनकम टैक्स भरने के लिए आपको सही फार्म का चयन करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स भरने के बाद आपको नोटिस भी मिल सकता है और आईटी डिपार्टमेंट आप पर जुर्माना भी लगा सकता है। सभी आय के स्रोतों विवरण दें।
आईटीआर फाइल करते समय टैक्सपेयर्स को अपने सभी आय के स्रोतों विवरण देना चाहिए। सेविंग अकाउंट, डिविडेंड, ब्याज से आय, किराए से आय, टैक्स फ्री आय और साल के दौरान क्या- क्या गिफ्ट मिले हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए।

एक टैक्सपेयर्स अगर सैलरी से आय अर्जित करता है तो उसकी सैलरी का एक भाग एचआरए के रूप में आता है, जिसे वो टैक्स में छूट प्राप्त करता है। इसके साथ ही ओल्ड टैक्स रिजीम में होम लोन छूट भी दी जाती है। निवेश को टैक्स भरने समय इन सभी को जरूर क्लेम करना चाहिए।
इससे आपके सभी वित्तीय लेनदेन, इन्वेस्टमेंट, कैश डिपॉजिट, डिविडेंड, फिक्स्ड डिपाजिट आदि के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। एसआईएस को आप आसानी से इनकम टैक्स पोर्टल से ले सकते हैं। यह टैक्सपेयर्स के डाटा से मिलना चाहिए। निवेश करने से पूर्व विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें, उसे अपनी आय-व्यय और बचत की पूरी जानकारी दें।