Death Certificate: क्यों जरूरी होता है डेथ सर्टिफिकेट, न होने पर अटक सकते हैं कई जरूरी काम
किसी की मृत्यु के बाद डेथ सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से यह सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है। यह सर्टिफिकेट न होने पर परिजनों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां आपको बताते हैं डेथ सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है और यह कैसे बनवाया जा सकता है।
Publish Date: Sat, 27 Jul 2024 01:10:32 PM (IST)
Updated Date: Sun, 28 Jul 2024 08:30:00 AM (IST)
अनिवार्य दस्तावेज है डेथ सर्टिफिकेट।HighLights
- क्लेम के लिए आवश्यक होता है डेथ सर्टिफिकेट
- सरकारी कार्यालय से बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट
- 21 दिनों के भीतर आवेदन करना है अनिवार्य
बिजनेस डेस्क, इंदौर Death Certificate। सरकारी और गैर सरकारी कामों के लिए हमें आधार, पैन और और ड्राइविंग लाइसेंस सहित कई सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है। अगर ये दस्तावेज न हो तो आपके कई काम अटक भी सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस तरह के दस्तावेज हमेशा अपडेट रखना चाहिए।
इसके साथ ही डेथ सर्टिफिकेट भी आज अनिवार्य दस्तावेज बन गया है। दरअसल, बैंकिंग सहित अन्य आर्थिक मामलों में नॉमिनी की व्यवस्था की जाती है। यानी किसी की मृत्यु होने पर परिजन उन सुविधाओं पर क्लेम कर सके। इस क्लेम की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। इसके साथ ही बीमा पॉलिसी पर क्लेम करने के लिए भी डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है।
कैसे बनवाएं डेथ सर्टिफिकेट
परिजन की मृत्यु होने के बाद दो तरीके से डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवाया जा सकता है। यहां आपको बताते हैं इन दोनों तरीकों की प्रोसेस बताते हैं।
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ऑनलाइन
- पहले अधिकारिक वेबसाइट https://crsorgi.gov.in/ पर विजिट करें।
- यहां आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें कई जानकारी मांगी जाएगी।
- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद आपको बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करना।
- निर्धारित तिथि के अंदर आपके परिजन का डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा।
इसके अलावा कई शहरों में नगर निगम की वेबसाइट के माध्यम से भी डेथ सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है।
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ऑफलाइन
- ऑफलाइन डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको स्थानीय सरकारी कार्यालय से फॉर्म लेना होगा।
- आपको फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे मृत्यु की तारीख सहित अन्य जानकारियां दर्ज करना होगी।
- अब आपको इस फॉर्म को जरूरी दस्तावेतों के साथ संबंधित सरकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
- करीब एक सप्ताह बाद आपको आपके परिजन का डेथ सर्टिफिकेट कार्यालय से मिल जाएगा।
ये है शर्त
डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मृतक के परिजन को 21 दिन में आवेदन करना आवश्सक होता है।