
बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने पुराने केंद्रीय कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को एक बड़ी वित्तीय राहत दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में बंपर बढ़ोतरी करने का आधिकारिक एलान किया है। यह विशेष लाभ उन रिटायर्ड कर्मचारियों और पारिवारिक लाभार्थियों को मिलेगा, जो वर्तमान में भी 5वें वेतन आयोग (5th CPC) के मुआवजा ढांचे के तहत विधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) द्वारा 22 मई 2026 को जारी किए गए आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के अनुसार, महंगाई राहत की यह बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2025 और 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी (Backdate) प्रभाव से लागू मानी जाएंगी।
सरकारी आदेश के मुताबिक, इस बढ़ोतरी का लाभ कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (CPF) योजना से जुड़े बेहद पुराने और सीमित श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को दिया जाएगा। विभाग ने इसके लिए दो मुख्य श्रेणियां विधिक रूप से निर्धारित की हैं:
1. पहली श्रेणी: एक्स-ग्रेशिया पेमेंट पाने वाले CPF लाभार्थी
इस वर्ग में वे भूतपूर्व केंद्रीय कर्मचारी शामिल हैं जो 18 नवंबर 1960 से 31 दिसंबर 1985 के बीच शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे और वर्तमान में बेसिक एक्स-ग्रेशिया भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। इनके लिए कूट दरें इस प्रकार तय की गई हैं:
नोट: यह बढ़ोतरी उन लाभार्थियों पर विधिक रूप से लागू होगी, जिन्हें ग्रुप A, B, C और D के पद स्तर के अनुसार क्रमशः ₹3000, ₹1000, ₹750 और ₹650 का मासिक एक्स-ग्रेशिया मिलता है।
2. दूसरी श्रेणी: मृत कर्मचारियों के आश्रित और विधवाएं
इस दायरे में उन मृत CPF कर्मचारियों की विधवाएं और आश्रित बच्चे आएंगे, जो या तो 1 जनवरी 1986 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे या फिर सेवाकाल (नौकरी) के दौरान ही जिनका निधन हो गया था। इन्हें वर्तमान में ₹645 प्रति माह का संशोधित एक्स-ग्रेशिया मिलता है। अब इनके लिए DR की दरें इस प्रकार होंगी:
5वें वेतन आयोग के लाभार्थियों के लिए घोषित इस सांख्यिकीय वृद्धि का विधिक वर्गीकरण इस प्रकार है:
| लाभार्थी श्रेणी (CPF Class) | लागू होने की तिथि (Effective Date)** | नई महंगाई राहत दर (Revised DR %)** | मूल मासिक एक्स-ग्रेशिया संरचना (Base Ex-Gratia)** |
श्रेणी - 1
(रिटायर्ड कर्मचारी: 1960 से 1985)
|
01 जुलाई 2025
01 जनवरी 2026
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474%
483%
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• ग्रुप A: ₹3,000
• ग्रुप B: ₹1,000
• ग्रुप C: ₹750
• ग्रुप D: ₹650
|
श्रेणी - 2
(विधवाएं और आश्रित बच्चे)
|
01 जुलाई 2025
01 जनवरी 2026
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466%
475%
| • सभी पात्र आश्रितों के लिए एकसमान: ₹645 प्रति माह |
पेंशन विभाग ने कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि यदि महंगाई राहत (DR) की गणना करते समय कुल देय राशि में कोई भाग दशमलव (Decimal) में आता है, तो वित्तीय नियमों के तहत उसे अगले पूरे रुपये में राउंड ऑफ (Round Off) कर दिया जाएगा।
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इस संशोधित आदेश के क्रियान्वयन के लिए बैंकों और संबंधित पेंशन वितरण एजेंसियों को सीधे उत्तरदायी बनाया गया है। प्रत्येक लाभार्थी के मामले में व्यक्तिगत रूप से सही एरियर और मासिक राशि की सांख्यिकीय गणना संबंधित बैंक ही करेंगे।