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पेंशनभोगियों को केंद्र का बड़ा तोहफा... महंगाई राहत (DR) में बंपर बढ़ोतरी का एलान, जानें किसे और कितना मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार ने पुराने केंद्रीय कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को एक बड़ी वित्तीय राहत दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत (DR) में...और पढ़ें

By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Mon, 25 May 2026 04:01:29 PM (IST)Updated Date: Mon, 25 May 2026 04:01:29 PM (IST)
पेंशनभोगियों को केंद्र का बड़ा तोहफा... महंगाई राहत (DR) में बंपर बढ़ोतरी का एलान, जानें किसे और कितना मिलेगा लाभ
पुराने केंद्रीय कर्मचारियों की चमकी किस्मत।

HighLights

  1. पुराने केंद्रीय कर्मचारियों की चमकी किस्मत
  2. महंगाई राहत (DR) बढ़कर हुई 483% तक
  3. विधवाओं और आश्रितों को भी मिलेगा फायदा

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने पुराने केंद्रीय कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को एक बड़ी वित्तीय राहत दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में बंपर बढ़ोतरी करने का आधिकारिक एलान किया है। यह विशेष लाभ उन रिटायर्ड कर्मचारियों और पारिवारिक लाभार्थियों को मिलेगा, जो वर्तमान में भी 5वें वेतन आयोग (5th CPC) के मुआवजा ढांचे के तहत विधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) द्वारा 22 मई 2026 को जारी किए गए आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के अनुसार, महंगाई राहत की यह बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2025 और 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी (Backdate) प्रभाव से लागू मानी जाएंगी।


किन्हें मिलेगा इस कूट फैसले का सीधा लाभ?

सरकारी आदेश के मुताबिक, इस बढ़ोतरी का लाभ कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (CPF) योजना से जुड़े बेहद पुराने और सीमित श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को दिया जाएगा। विभाग ने इसके लिए दो मुख्य श्रेणियां विधिक रूप से निर्धारित की हैं:

1. पहली श्रेणी: एक्स-ग्रेशिया पेमेंट पाने वाले CPF लाभार्थी

इस वर्ग में वे भूतपूर्व केंद्रीय कर्मचारी शामिल हैं जो 18 नवंबर 1960 से 31 दिसंबर 1985 के बीच शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे और वर्तमान में बेसिक एक्स-ग्रेशिया भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। इनके लिए कूट दरें इस प्रकार तय की गई हैं:

  • 1 जुलाई 2025 से: बेसिक एक्स-ग्रेशिया पर 474% की दर से महंगाई राहत मिलेगी।
  • 1 जनवरी 2026 से: यह दर बढ़कर 483% हो जाएगी।

नोट: यह बढ़ोतरी उन लाभार्थियों पर विधिक रूप से लागू होगी, जिन्हें ग्रुप A, B, C और D के पद स्तर के अनुसार क्रमशः ₹3000, ₹1000, ₹750 और ₹650 का मासिक एक्स-ग्रेशिया मिलता है।

2. दूसरी श्रेणी: मृत कर्मचारियों के आश्रित और विधवाएं

इस दायरे में उन मृत CPF कर्मचारियों की विधवाएं और आश्रित बच्चे आएंगे, जो या तो 1 जनवरी 1986 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे या फिर सेवाकाल (नौकरी) के दौरान ही जिनका निधन हो गया था। इन्हें वर्तमान में ₹645 प्रति माह का संशोधित एक्स-ग्रेशिया मिलता है। अब इनके लिए DR की दरें इस प्रकार होंगी:

  • 1 जुलाई 2025 से: संशोधित एक्स-ग्रेशिया पर 466% महंगाई राहत।
  • 1 जनवरी 2026 से: यह दर बढ़कर 475% हो जाएगी।

महंगाई राहत (DR) की संशोधित दरें: एक नजर में

5वें वेतन आयोग के लाभार्थियों के लिए घोषित इस सांख्यिकीय वृद्धि का विधिक वर्गीकरण इस प्रकार है:

लाभार्थी श्रेणी (CPF Class) लागू होने की तिथि (Effective Date)** नई महंगाई राहत दर (Revised DR %)** मूल मासिक एक्स-ग्रेशिया संरचना (Base Ex-Gratia)**

श्रेणी - 1

(रिटायर्ड कर्मचारी: 1960 से 1985)

01 जुलाई 2025

01 जनवरी 2026

474%

483%

• ग्रुप A: ₹3,000

• ग्रुप B: ₹1,000

• ग्रुप C: ₹750

• ग्रुप D: ₹650

श्रेणी - 2

(विधवाएं और आश्रित बच्चे)

01 जुलाई 2025

01 जनवरी 2026

466%

475%

• सभी पात्र आश्रितों के लिए एकसमान: ₹645 प्रति माह

गणना के नियम और बैंकों की जवाबदेही

पेंशन विभाग ने कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि यदि महंगाई राहत (DR) की गणना करते समय कुल देय राशि में कोई भाग दशमलव (Decimal) में आता है, तो वित्तीय नियमों के तहत उसे अगले पूरे रुपये में राउंड ऑफ (Round Off) कर दिया जाएगा।

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इस संशोधित आदेश के क्रियान्वयन के लिए बैंकों और संबंधित पेंशन वितरण एजेंसियों को सीधे उत्तरदायी बनाया गया है। प्रत्येक लाभार्थी के मामले में व्यक्तिगत रूप से सही एरियर और मासिक राशि की सांख्यिकीय गणना संबंधित बैंक ही करेंगे।