Income Certificate: दिल्ली में आय प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड अनिवार्य, जानें कैसे आवेदन करें
दिल्ली सरकार ने निवासियों के लिए आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा अनुमोदित इस निर्णय का उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि छात्रवृत्ति और आरक्षण जैसे सरकारी लाभ वास्तविक लाभार्थियों को प्राप्त हों।
Publish Date: Thu, 07 Aug 2025 07:19:36 PM (IST)
Updated Date: Thu, 07 Aug 2025 08:00:37 PM (IST)
आय प्रमाण-पत्र के लिए आधार अनिवार्य।HighLights
- दिल्ली में आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के नियम बदल गए हैं।
- आय प्रमाण पत्र आवेदन के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- फैसले को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंजूरी दे दी है।
डिजिटल डेस्क। दिल्ली सरकार ने आय प्रमाण पत्र चाहने वालों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। आय प्रमाण पत्र एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति या परिवार की वार्षिक आय को सत्यापित करता है, जो उनकी वित्तीय स्थिति के कानूनी प्रमाण के रूप में कार्य करता है। दिल्ली में आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के नियम बदल गए हैं। अब आवेदकों के लिए आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। सीएम रेखा गुप्ता सरकार के इस फैसले को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंजूरी दे दी है।
इन कामों के लिए पड़ती है जरूरत
इस प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न सरकारी लाभों का लाभ उठाने के लिए किया जाता है, जैसे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना, कल्याणकारी योजनाओं का उपयोग करना, शुल्क रियायतें प्राप्त करना और नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण सुरक्षित करना। प्रमाण पत्र में आवेदक का नाम, पता, कुल वार्षिक आय, आय के स्रोत और जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर जैसे महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं।
आधार अनिवार्य क्यों है
- आय प्रमाण पत्र विभिन्न उद्देश्यों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करना।
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्राप्त करना और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना शामिल है।
- आधार कार्ड को अनिवार्य करने का मुख्य कारण धोखाधड़ी को रोकना है। आपके आवेदन को आधार नंबर से जोड़कर, आवेदक की पहचान और आय से संबंधित सभी जानकारी को सटीक रूप से सत्यापित किया जा सकता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही वे सेवाएं और सब्सिडी प्राप्त हों जिनके वे हकदार हैं।
- वैध आधार कार्ड या नंबर के बिना, आय प्रमाण पत्र के लिए आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें
आप आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- स्टेप 1: अपना ब्राउज़र खोलें और दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.delhigovt.nic.in पर जाएं।
- स्टेप 2: यदि आप एक नए उपयोगकर्ता हैं, तो खाता बनाने के लिए "नया पंजीकरण" पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: पोर्टल में लॉग इन करें और "सेवाओं के लिए आवेदन करें" चुनें।
- स्टेप 4: "आय प्रमाण पत्र" विकल्प चुनें और आवेदन पत्र भरें।
- स्टेप 5: सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- स्टेप 6: जमा करने के बाद, आपको एक रसीद और एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसका उपयोग आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं।
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ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया
- स्टेप1: अपने नजदीकी उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) कार्यालय या सार्वजनिक सुविधा केंद्र पर जाएँ।
- स्टेप 2: आवेदन पत्र एकत्र करें और भरें।
- स्टेप 3: आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरा किया हुआ फॉर्म जमा करें। आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं: -हाल का पासपोर्ट साइज फोटो। -पहचान का प्रमाण (जैसे, मतदाता पहचान पत्र)। -आपका आधार कार्ड या आधार नंबर।
- स्टेप 4: आवश्यकतानुसार आपको अन्य सहायक दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं।
- स्टेप 5: आपके दस्तावेज़ जमा होने के बाद, संबंधित प्राधिकारी द्वारा उनकी जाँच की जाएगी। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।