साल खत्म होने से पहले करें ये काम, लेट फीस के साथ ITR फाइल करने का आखिरी मौका, 1 जनवरी से बढ़ सकती है मुश्किल
31st December: साल 2025 के खत्म होने का यानि 31 दिसंबर 2025 की समय सीमा नजदीक आ रही है। यदि आपने अपने वित्तीय और सरकारी दस्तावेजों से जुड़े जरूरी कार्य ...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 03:43:18 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 03:43:18 PM (IST)
साल खत्म होने से पहले करें ये काम।HighLights
- 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 3 जरूरी काम
- नए साल में रुक सकता है राशन-बैंक का लेन-देन
- लेट फीस के साथ ITR फाइल करने का आखिरी मौका
बिजनेस डेस्क। साल 2025 के खत्म होने का यानि 31 दिसंबर 2025 की समय सीमा नजदीक आ रही है। यदि आपने अपने वित्तीय और सरकारी दस्तावेजों से जुड़े जरूरी कार्य पूरे नहीं किए, तो नए साल में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आधार-पैन लिंकिंग, राशन कार्ड ई-केवाईसी और बिलेटेड आईटीआर (ITR) फाइल करने के लिए अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं। इन कार्यों को आसानी से पूरा करने के लिए नीचे दी गई गाइड का पालन करें:
1. आधार से पैन कार्ड लिंक करना (Aadhaar-PAN Linking)
इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो सकता है।
वेबसाइट के माध्यम से:
- पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- विकल्प चुनें: होमपेज पर मौजूद 'Link Aadhaar' विकल्प पर क्लिक करें।
- विवरण भरें: अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- सत्यापन: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
- सबमिट: 'I agree to validate my Aadhaar details' पर टिक करें और सबमिट करें।
SMS के माध्यम से:
अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें:
- UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर> <10 अंकों का पैन नंबर>
- इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।
2. राशन कार्ड ई-केवाईसी (Ration Card e-KYC)
खाद्य विभाग ने फर्जी राशन कार्डों पर लगाम लगाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। इसे आप घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन से पूरा कर सकते हैं।
- ऐप डाउनलोड करें: गूगल प्ले स्टोर से 'Mera KYC' और 'Aadhaar FaceRD' ऐप इंस्टॉल करें।
- लॉगिन: अपना आधार नंबर और कैप्चा भरकर ओटीपी के जरिए लॉगिन करें।
- फेस ऑथेंटिकेशन: स्क्रीन पर अपनी जानकारी चेक करें और 'Face-e-KYC' विकल्प चुनें।
- फोटो: कैमरा ऑन होने पर अपनी फोटो क्लिक करें और सबमिट करें। सफलता का मैसेज स्क्रीन पर आ जाएगा।
3. बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग (Belated ITR Filing)
अगर आप वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे, तो 31 दिसंबर तक 'लेट फीस' के साथ इसे भरने का अंतिम मौका है।
- लॉगिन: इनकम टैक्स पोर्टल पर पैन/आधार के जरिए लॉगिन करें।
- असेसमेंट ईयर: असेसमेंट ईयर (2025-26) चुनें और 'Online Filing' पर क्लिक करें।
- सेक्शन का चयन: बिलेटेड रिटर्न के लिए Section 139(4) को सेलेक्ट करें।
- विवरण भरें: अपनी आय, निवेश और डिडक्शन (Deductions) की जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- वेरिफिकेशन: अंत में ई-वेरिफिकेशन (आधार ओटीपी या बैंक ईवीसी) के जरिए प्रक्रिया पूरी करें।
इन सभी सेवाओं के लिए 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद पोर्टल पर भारी लोड हो सकता है, जिससे तकनीकी समस्या आ सकती है। अतः अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय आज ही ये कार्य निपटा लें।