बिजनेस डेस्क: त्योहारों के सीजन से पहले केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने घोषणा की है कि 375 वस्तुओं पर जीएसटी दरें घटाई (GST Rate Cut) हैं जो कि नवरात्र (Navratri 2025) 22 सितंबर से लागू होंगी। GST दरों में कमी का फायदा अब उपभोक्ताओं को सीधे मिलेगा।
सरकार ने आदेश दिया है कि कंपनियों को अपने पुराने और बिना बिके स्टॉक (Unsold Stock) पर नया MRP लिखना अनिवार्य होगा। यानी किसी प्रोडक्ट पर टैक्स घटने पर उसकी कीमत भी उसी अनुपात में घटाई जाएगी।कंपनियां पुराने पैक पर नया दाम स्टिकर, स्टैंप या प्रिंट कर सकती हैं। हालांकि, यह भी अनिवार्य होगा कि पुराना एमआरपी (MRP Tag) साफ दिखे। यानी ग्राहकों को पुराने और नए दोनों एमआरपी नजर आएंगे।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि निर्माता, पैकर्स और इंपोर्टर्स को 31 दिसंबर 2025 तक या स्टॉक खत्म होने तक संशोधित कीमतें लिखने की छूट होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कंपनियां न तो कीमतें मनमाने ढंग से बढ़ा सकती हैं और न ही जरूरत से ज्यादा घटा सकती हैं। बदलाव केवल टैक्स दर के हिसाब से होगा। साथ ही, कंपनियों को कम से कम दो बार अखबारों में विज्ञापन देना होगा और डीलरों व अधिकारियों को जानकारी साझा करनी होगी।
2017 में जीएसटी लागू होने के बाद कई कंपनियों पर आरोप लगे थे कि उन्होंने टैक्स कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया। नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (NAA) ने उस समय कई कंपनियों पर कार्रवाई भी की थी। इस बार सरकार ने शुरुआत से ही सख्ती बरतते हुए यह नियम लागू किया है।
Department of Consumer Affairs, Government of India has issued circular under Legal Metrology Act to permit old MRP labelling and packaging till December 31.
🛒 Industries can now revise MRP of unsold stock due to GST changes.
✔️ Valid till Dec 31, 2025
✔️ Must display both… pic.twitter.com/WDjR5ZKniN
— GST Insights 🇮🇳 (@InGSTPortal) September 9, 2025
त्योहारों से पहले FMCG कंपनियों ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया है। खासतौर पर गिफ्ट पैक्स का स्टॉक अधिक है। अगर यह पुराने टैक्स रेट के साथ बेचे जाते, तो बाजार में दो अलग-अलग कीमतों वाले पैक उपलब्ध होते और उपभोक्ता भ्रमित हो जाते। अब सरकार ने कंपनियों को दिसंबर तक पुराने स्टॉक को संशोधित दामों के साथ बेचने की छूट दी है।
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