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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 10, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

GST Rate Cut: सरकार का बड़ा आदेश, Tax घटने पर प्रोडक्ट्स पर लिखने होंगे नए और पुराने दोनों रेट

GST Rate Cut: त्योहारों (Navratri Dussehra 2025) से पहले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने साफ किया है कि जीएसटी रेट कट का फायदा अब सीधे ग्राह...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 09:11:06 AM (IST)Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 09:44:10 AM (IST)
GST Rate Cut: सरकार का बड़ा आदेश, Tax घटने पर प्रोडक्ट्स पर लिखने होंगे नए और पुराने दोनों रेट
GST Rate Cut: ग्राहकों को चीट नहीं कर पाएंगी कंपनियां: पुराने स्टॉक पर लिखने होंगे दो MRP

HighLights

  1. GST बदलाव पर नया MRP नियम अनिवार्य
  2. पारदर्शिता और ग्राहक हित सुरक्षित रहेंगे
  3. उपभोक्ताओं को मिलेगा Tax कटौती फायदा

बिजनेस डेस्क: त्योहारों के सीजन से पहले केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने घोषणा की है कि 375 वस्तुओं पर जीएसटी दरें घटाई (GST Rate Cut) हैं जो कि नवरात्र (Navratri 2025) 22 सितंबर से लागू होंगी। GST दरों में कमी का फायदा अब उपभोक्ताओं को सीधे मिलेगा।

naidunia_image

सरकार ने आदेश दिया है कि कंपनियों को अपने पुराने और बिना बिके स्टॉक (Unsold Stock) पर नया MRP लिखना अनिवार्य होगा। यानी किसी प्रोडक्ट पर टैक्स घटने पर उसकी कीमत भी उसी अनुपात में घटाई जाएगी।कंपनियां पुराने पैक पर नया दाम स्टिकर, स्टैंप या प्रिंट कर सकती हैं। हालांकि, यह भी अनिवार्य होगा कि पुराना एमआरपी (MRP Tag) साफ दिखे। यानी ग्राहकों को पुराने और नए दोनों एमआरपी नजर आएंगे।


31 दिसंबर 2025 से लागू हो नया नियम

उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि निर्माता, पैकर्स और इंपोर्टर्स को 31 दिसंबर 2025 तक या स्टॉक खत्म होने तक संशोधित कीमतें लिखने की छूट होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कंपनियां न तो कीमतें मनमाने ढंग से बढ़ा सकती हैं और न ही जरूरत से ज्यादा घटा सकती हैं। बदलाव केवल टैक्स दर के हिसाब से होगा। साथ ही, कंपनियों को कम से कम दो बार अखबारों में विज्ञापन देना होगा और डीलरों व अधिकारियों को जानकारी साझा करनी होगी।

क्यों उठाया गया यह कदम?

2017 में जीएसटी लागू होने के बाद कई कंपनियों पर आरोप लगे थे कि उन्होंने टैक्स कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया। नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (NAA) ने उस समय कई कंपनियों पर कार्रवाई भी की थी। इस बार सरकार ने शुरुआत से ही सख्ती बरतते हुए यह नियम लागू किया है।

Department of Consumer Affairs, Government of India has issued circular under Legal Metrology Act to permit old MRP labelling and packaging till December 31.

🛒 Industries can now revise MRP of unsold stock due to GST changes.

✔️ Valid till Dec 31, 2025

✔️ Must display both… pic.twitter.com/WDjR5ZKniN

— GST Insights 🇮🇳 (@InGSTPortal) September 9, 2025

क्या होगा फायदा?

  • ग्राहकों को टैक्स (Tax) कटौती का सीधा लाभ मिलेगा।
  • कंपनियां बिना नुकसान अपने पुराने पैक बेच पाएंगी।
  • बाजार में दामों को लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा।
  • पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ता हित सुरक्षित रहेंगे।

कंपनियों को मिली राहत

त्योहारों से पहले FMCG कंपनियों ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया है। खासतौर पर गिफ्ट पैक्स का स्टॉक अधिक है। अगर यह पुराने टैक्स रेट के साथ बेचे जाते, तो बाजार में दो अलग-अलग कीमतों वाले पैक उपलब्ध होते और उपभोक्ता भ्रमित हो जाते। अब सरकार ने कंपनियों को दिसंबर तक पुराने स्टॉक को संशोधित दामों के साथ बेचने की छूट दी है।

यह भी पढ़ें- Navratri पर सरकार का बड़ा गिफ्ट : 375 वस्तुओं पर घटा GST, कंपनियों को रेट कम करने के सख्त निर्देश