ITR Filing 2025 Deadline: 6 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल, डेडलाइन बढ़ाने की मांग तेज
आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 6 करोड़ से अधिक ITR दाखिल हो चुके हैं। 15 सितंबर आखिरी तिथि तय है, लेकिन टैक्स बॉडीज ने पोर्टल गड़बड़ियों, बाढ़ और त्योहारी सीजन के कारण डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल सरकार ने विस्तार पर कोई स्पष्टता नहीं दी है।
Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 12:12:44 PM (IST)
Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 02:06:57 PM (IST)
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)। (फाइल फोटो)HighLights
- अब तक 6 करोड़ से अधिक ITR दाखिल।
- अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई है।
- पिछली बार 31 जुलाई तक 7.6 करोड़ रिटर्न।
बिजनेस डेस्क। आयकर विभाग ने बताया है कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 6 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं।
विभाग ने करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनलों का आभार जताते हुए कहा कि रिटर्न की गिनती लगातार बढ़ रही है। हालांकि, प्रोफेशनल टैक्स बॉडीज ने सरकार से 15 सितंबर की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है।
कब है ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख?
- इस साल ऑडिटेड रिटर्न की डेडलाइन 15 सितंबर तय की गई है, जबकि आमतौर पर यह 31 जुलाई होती है। यह बदलाव पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) से जुड़े नियमों में बजट के बाद किए गए संशोधनों और नए ITR फॉर्म्स उपलब्ध कराने में हुई देरी की वजह से किया गया।
हालांकि, इस बार दाखिल हुए रिटर्न की संख्या पिछले साल की तुलना में कम है। 31 जुलाई 2024 तक 7.6 करोड़ ITR दाखिल हुए थे, जबकि इस साल 13 सितंबर तक यह आंकड़ा करीब 6 करोड़ तक ही पहुंच पाया है। टैक्स बॉडीज ने क्यों की डेडलाइन बढ़ाने की मांग?
- कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA), ICAI की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल और एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन (ATBA) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) से डेडलाइन आगे बढ़ाने की अपील की है।
- इन संगठनों ने पोर्टल में तकनीकी खामियां, उपयोगिताओं की देरी, देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ और त्योहारी सीजन का दबाव प्रमुख कारण बताए हैं। टैक्स प्रैक्टिशनरों ने भी सोशल मीडिया पर इन समस्याओं को उठाया है और कहा है कि अंतिम समय पर फाइलिंग से गैर-अनुपालन के मामले बढ़ सकते हैं।
किन पर लागू है यह डेडलाइन?
- 15 सितंबर की डेडलाइन सैलरी पाने वालों, पेंशनभोगियों और गैर-निवासी भारतीयों (NRI) सहित उन खातों पर लागू है जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती।
- ऑडिट वाले व्यवसायों और पेशेवरों के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर है। उनका ITR 31 अक्टूबर तक और जिन पर ट्रांसफर प्राइसिंग लागू है, उन्हें 30 नवंबर तक फाइल करना होगा।