
बिजनेस डेस्क, नईदिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Scheme MP) बेटियों के भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। योजना के तहत पात्र बालिकाओं को निर्धारित राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाता है। हालांकि, योजना का लाभ लेने के लिए जन्म, परिवार, निवास और अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करना जरूरी है।
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए ऐसी बालिका पात्र है, जिसका जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ हो। बालिका के माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। साथ ही माता-पिता की अधिकतम दो संतान होनी चाहिए। दूसरी संतान के मामले में परिवार नियोजन अपनाया जाना जरूरी है। इसके अलावा बालिका का आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीयन होना चाहिए और माता-पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिए।
पहले प्रसव से जन्मी बालिका को परिवार नियोजन अपनाए बिना भी योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं, जिन परिवारों में अधिकतम दो संतान हैं और माता या पिता की मृत्यु हो गई है, वहां बालिका के जन्म के 5 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है।
हालांकि, ऐसी स्थिति में यदि महिला या पुरुष दूसरी शादी करता है और पहले से ही दो बच्चे हैं, तो दूसरी शादी से जन्मी बेटी को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
योजना में विशेष परिस्थितियों के लिए भी प्रावधान किया गया है। पहली डिलीवरी के समय यदि एक साथ तीन बच्चियां जन्म लेती हैं, तो तीनों बेटियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जेल में बंद महिला कैदियों से जन्मी पात्र बालिकाएं भी योजना के दायरे में आती हैं। बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी संतान के रूप में जन्म लेने वाली बालिका को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जिन परिवारों ने परिवार नियोजन नहीं अपनाया है, उनके मामलों में भी योजना के तहत विशेष व्यवस्था है। ऐसे मामलों में एक वर्ष के स्थान पर दो मामलों तक स्वीकृति देने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है।
अनाथालय या संरक्षण गृह में रहने वाली बालिका के लिए भी योजना का प्रावधान है। अनाथालय या संरक्षण गृह के अधीक्षक को बालिका के अनाथालय में प्रवेश के 1 साल के अंदर और उसकी आयु 5 वर्ष होने से पहले आवेदन करना होगा। इसी तरह, बालिका को गोद लेने वाले माता-पिता को उसे गोद लेने के 1 साल के अंदर आवेदन करना जरूरी है।
पात्र बालिका के लिए आवेदन कई माध्यमों से किया जा सकता है। आवेदन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, लोक सेवा केंद्र, इंटरनेट कैफे अथवा ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। यहां होम पेज पर दिए गए “आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन के विकल्प पर जाकर आगे बढ़ना होगा। नए पेज पर बालिका और उसके परिवार की समग्र आईडी से संबंधित जानकारी भरनी होगी।
योजना के लिए आवेदन करते समय बालिका और परिवार से संबंधित जरूरी दस्तावेज उपलब्ध रखना आवश्यक है। इनमें बालिका की समग्र आईडी और परिवार आईडी, माता या पिता के साथ बालिका का फोटो तथा दूसरी बालिका की स्थिति में परिवार नियोजन प्रमाण-पत्र शामिल है।
सभी जरूरी दस्तावेज JPG, JPEG, PNG, GIF आदि निर्धारित फॉर्मेट में होने चाहिए। इनके अलावा अन्य फॉर्मेट मान्य नहीं हैं। दस्तावेजों की फाइल का आकार भी 40 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। इससे कम या अधिक आकार की फाइल मान्य नहीं होगी।
लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत निर्धारित राशि पात्र बालिका के बैंक खाते में सीधे भुगतान की जाती है। इसलिए आवेदन करते समय बैंक खाते और अन्य आवश्यक विवरण सही-सही भरना जरूरी है। आवेदन में गलत जानकारी या विवरण होने पर योजना का लाभ प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है।