बिजनेस डेस्क, इंदौर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (11 अगस्त) लोकसभा में नया आयकर बिल 2025 पेश करेंगी। यह बिल मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। पिछले हफ्ते बिल पेश होने के बाद सदन स्थगित हो गया था, जिसके चलते इसे वापस लेना पड़ा। अब सरकार ने कमेटी के सुझावों के आधार पर संशोधन कर नया ड्राफ्ट तैयार किया है।
संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि नया आयकर बिल पुराने से पूरी तरह अलग है। इसमें अधिक स्पष्टता है। बीजेपी नेता बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली लोकसभा चयन समिति ने इस पर 285 सुझाव दिए थे, जिन्हें सरकार ने स्वीकार किया है। 21 जुलाई को सेलेक्ट कमेटी ने सिफारिशें पेश की थीं। इसमें भाषा को आसान बनाना, ड्राफ्टिंग में सुधार, फ्रेज को सही तरीके से रखना और क्रॉस-रिफ्रेंसिंग सुधार जैसे बिंदु शामिल हैं।
पुराने बिल में तय समयसीमा में रिटर्न न भरने पर रिफंड न मिलने का प्रावधान था। नए बिल में इस प्रावधान को हटाने की सिफारिश की गई है, जिससे करदाताओं को बड़ा लाभ मिलेगा।
सेक्शन 80M के तहत कंपनियों को अंतर-कॉर्पोरेट लाभांश देने का प्रावधान फिर से शामिल हो सकता है, जो पिछले ड्राफ्ट में नहीं था।
टैक्सदाताओं को NIL TDS Certificate देने की सिफारिश भी नए बिल में शामिल हो सकती है।