
बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना' को लेकर अक्सर लाभार्थियों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 2,000-2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।
चालू कैलेंडर वर्ष में दो किस्तें जारी की जा चुकी हैं और लाभार्थी किसान अब तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच सबसे आम सवाल यह रहता है कि क्या एक ही परिवार में पिता और पुत्र दोनों को अलग-अलग 2,000 रुपये की किस्त मिल सकती है?
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि पिता और बेटा एक ही संयुक्त परिवार में रहते हैं या एक ही राशन कार्ड से जुड़े हैं, तो दोनों को अलग-अलग लाभ नहीं मिल सकता। पीएम किसान योजना में पूरे 'परिवार' को एक एकल इकाई (Single Unit) माना गया है। पारिवारिक इकाई की परिभाषा के तहत पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं। ऐसे में यदि परिवार योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करता है, तो पूरे परिवार में से केवल एक ही सदस्य (आमतौर पर परिवार का मुखिया/पिता) को सालाना 6,000 रुपये प्राप्त होंगे।
यदि बेटा बालिग (18 वर्ष से अधिक) है, तो उसके लिए नियम और स्थितियां अलग हो जाती हैं...
यदि बालिग बेटा अपने नाम पर कृषि भूमि का वैध मालिक है और उसका अलग परिवार पंजीकृत है, तो वह स्वतंत्र रूप से आवेदन कर पीएम किसान योजना की किस्त प्राप्त कर सकता है।
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