
बिजनेस डेस्क। 1 नवंबर से पैसों से जुड़े कई बड़े नियम बदलने वाले हैं। जिसमें पेंशन से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR तक के नियम बदल जाएंगे।
सरकारी पेंशन पाने वाले लोगों को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इससे यह पता चलता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है और उसे पेंशन मिलती रहनी चाहिए। यह प्रमाण पत्र नवंबर के अंत तक जमा करना होता है। 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जबकि अन्य पेंशनर्स 1 नवंबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं और इसे जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2026 है।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ऑडिट वाले मामलों में ITR भरने की समय सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है। यह समय सीमा उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराना और ऑडिट रिपोर्ट जमा करना जरूरी है, इसमें पात्र कारोबारी, पेशेवर, कंपनियां, फर्म और एलएलपी शामिल हैं।
हर महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर की नई कीमतें कंपनियों द्वारा जारी की जाती हैं। ऐसे में 1 नवंबर से भी LPG की नई कीमतें जारी होंगी।