_m.webp)
बिजनेस डेस्क। 1 अक्टूबर से LPG, ATM, NPS से लेकर FD और UPI तक में बदलाव होने वाला है आइये एक एक करके समझते है।
अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सैलरी अकाउंट (Salary Account) हैं, तो अब आप अक्टूबर से सिर्फ 5 बार किसी दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल फ्री कर पाएंगे, इसके बाद करेंगे तो आपको चार्जेस देने होंगे। इस नियम में सिर्फ पैसे निकालना ही नहीं, बल्कि एटीएम से बैलेंस चेक करना या मिनी स्टेटमेंट निकालना जैसी सेवाएं भी शामिल हैं।
1 अक्टूबर से बैंकों को बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट (Bulk FD) की ब्याज दरें Working day में सुबह 10 बजे तक ऑनलाइन पब्लिश करनी होंगी। RBI ने सुबह 10:10 बजे तक का समय दिया गया है।
1 अक्टूबर से LPG Subsidy का लाभ उठाने के लिए गैस कनेक्शन धारकों को आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। जिनका e-KYC पूरा नहीं हुआ होगा, उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
1 अक्टूबर से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और एनपीएस लाइट के नियमों में संशोधन किया जाएगा। जिसके बाद जो भी ग्राहक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) यानी सर्विस प्रोवाइडर के जरिए एनपीएस से जुड़ेंगे, उन्हें हर पीआरएएन (PRAN) के लिए 200 रुपए का नया जॉइनिंग चार्ज देना होगा।