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GST रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ा अलर्ट, इस गलती पर रद हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, विभाग की कार्रवाई से पहले जान लें नियम

GST Alert: नियमों का पालन नहीं करने और नोटिस का जवाब नहीं देने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद किया जा सकता है।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Tue, 07 Jul 2026 11:32:06 AM (IST)Updated Date: Tue, 07 Jul 2026 11:44:50 AM (IST)
GST रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ा अलर्ट, इस गलती पर रद हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, विभाग की कार्रवाई से पहले जान लें नियम
GST विभाग की कार्रवाई से पहले जान लें नियम (प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights

  1. छह माह Nil Return पर कार्रवाई
  2. जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो सकता रद
  3. डेटा एनालिटिक्स से हो रही जांच

बिजनेस डेस्क, नईदुनिया। जीएसटी विभाग लगातार छह माह या उससे अधिक समय तक निल (Nil GST Return) जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों पर निगरानी बढ़ा रहा है। विभाग ऐसे मामलों में GST रजिस्ट्रेशन रद करने की कार्रवाई कर रहा है, जहां निल रिटर्न दाखिल किए जाने के बावजूद वास्तविक कारोबारी गतिविधियों की संभावना दिखाई देती है।

डेटा एनालिटिक्स से हो रही जांच

विभाग बैंकिंग लेन-देन, ई-वे बिल, ई-इनवाइस और अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का डेटा एनालिटिक्स के जरिए मिलान कर रहा है। यदि जांच में वास्तविक कारोबार के संकेत मिलते हैं और इसके बावजूद लगातार निल रिटर्न दाखिल किए गए हैं, तो संबंधित व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।


व्यापार बंद है तो रजिस्ट्रेशन सरेंडर करें

कई व्यापारी भविष्य में कारोबार शुरू करने की उम्मीद में लगातार निल रिटर्न भरते रहते हैं। यदि व्यवसाय पूरी तरह बंद हो चुका है, तो समय रहते जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर कराना बेहतर विकल्प माना गया है। वहीं, यदि कारोबार जारी है तो वास्तविक खरीद और बिक्री के आधार पर सही जीएसटी रिटर्न दाखिल करना जरूरी है।

नोटिस का समय पर दें जवाब

व्यापारियों को नियमित रूप से जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर विभाग की ओर से जारी नोटिस और आदेशों की जांच करनी चाहिए। यदि नोटिस का समय पर जवाब नहीं दिया जाता, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद हो सकता है। इससे ई-वे बिल जारी करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने, बैंकिंग और अन्य कारोबारी गतिविधियों में परेशानी आ सकती है।