GST : पेंट पर जीएसटी का बोझ मौजूदा टैक्स के समान
जीएसटी काउंसिल ने पेंट्स पर उच्चतम दर पर 28 फीसद टैक्स लगाने का फैसला किया है।
By
Edited By:
Publish Date: Wed, 07 Jun 2017 08:47:57 PM (IST)
Updated Date: Wed, 07 Jun 2017 08:49:38 PM (IST)

कोलकाता। जीएसटी काउंसिल ने पेंट्स पर उच्चतम दर पर 28 फीसद टैक्स लगाने का फैसला किया है। यह टैक्स पेंट पर लगने वाले टैक्स से बहुत अलग नहीं है। इस समय भी 28 फीसद से थोड़ा ज्यादा टैक्स लगता है।
उद्योग का कहना है कि जीएसटी लागू होने से उद्योग को न तो नुकसान है और न ही फायदा। इंडियन पेंट एसोसिएशन (आइपीए) के नव नियुक्त अध्यक्ष अभिजीत रॉय जो बर्जर पेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, ने कहा कि सरकार ने पेंट पर पूर्ववत टैक्स रखने का फैसला किया है।
हालांकि हमारी अपेक्षा थी कि सरकार पर इस पर कम टैक्स लगायेगी। उद्योग को 18 फीसद के स्लैब में पेंट को रखे जाने की उम्मीद थी। जंग से बचाव के लिए प्लांट व उपकरणों पर पेंट का इस्तेमाल होता है।
उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि पावर कोटिंग पर 18 फीसद टैक्स लगाया गया है। हालांकि पूरे पेंट उद्योग में इसका हिस्सा बहुत ही कम है। पेंट पर टैक्स तो 28 फीसद लगेगा लेकिन इस पर सेस नहीं होगा।
जीएसटी लागू होने से कारोबार पर असर पड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि शुरू में कुछ परेशानी आ सकती है लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हालांकि टैक्स के चलते मांग पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है।